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लाइसेंस नवीनीकरण की फाइलें 31 से पहले बिना अथॉरिटी लेटर के करवाएं जमा

अबोहर खाद बीज व कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वाले डीलर अपने लाइसेंस नवीनीकरण की फाइलें 31 मार्च से पहले बिना अथॉरिटी लेटर के भी कृषि विभाग में जमा करवा सकते हैं। पेस्टीसाइड एंड फर्टिलाइजर एसोसिएशन पंजाब के सदस्य राकेश कलानी ने बताया कि इससे पूर्व कृषि विभाग द्वारा बिना अथॉरिटी लेटर के कीटनाशक लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाता था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 12:09 AM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2019 12:09 AM (IST)
लाइसेंस नवीनीकरण की फाइलें 31 से पहले बिना अथॉरिटी लेटर के करवाएं जमा
लाइसेंस नवीनीकरण की फाइलें 31 से पहले बिना अथॉरिटी लेटर के करवाएं जमा

जागरण संवाददाता, अबोहर : खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वाले डीलर अपने लाइसेंस नवीनीकरण की फाइलें 31 मार्च से पहले बिना अथॉरिटी लेटर के भी कृषि विभाग में जमा करवा सकते हैं। पेस्टीसाइड एंड फर्टिलाइजर एसोसिएशन पंजाब के सदस्य राकेश कलानी ने बताया कि इससे पूर्व कृषि विभाग द्वारा बिना अथॉरिटी लेटर के कीटनाशक लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाता था। इस मामले को लेकर डीलरों के एक शिष्टमंडल ने संदीप जाखड़ के माध्यम से मुख्?य कृषि अधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। जिस पर उन्होंने सहमति प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर किसी खाद बीज व कीटनाशक विक्रेता के पास कंपनी का अथॉरिटी लेटर नहीं है तो भी उसकी फाईल नवीनीकरण के लिए जमा की जाए। कलानी ने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल से नए लाईसेंस बनाने और पुराने लाईसेंस नवीनीकरण करने का कार्य सुविधा सेंटरों के हवाले कर दिया है, जिसकी प्रक्रिया कई दिनों में पूरी होती है। ऐसे में परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपनी फीसें बैंकों में जमा करवाएं।

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