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स्कूलों के 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचना अपराध

स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों वीरवार को स्थानीय सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभाग के जिला मास मीडिया प्रभारी अनिल धामू ने उपस्थित बच्चों को बताया कि 13 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सबसे अधिक खतरा रहता है क्योकि इस आयु में बच्चे तंबाकू के सेवन की ओर आकर्षित होते हैं

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 03:24 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 03:24 PM (IST)
स्कूलों के 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचना अपराध
स्कूलों के 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचना अपराध

जागरण संवाददाता, अबोहर : स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों वीरवार को स्थानीय सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभाग के जिला मास मीडिया प्रभारी अनिल धामू ने उपस्थित बच्चों को बताया कि 13 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सबसे अधिक खतरा रहता है क्योकि इस आयु में बच्चे तंबाकू के सेवन की ओर आकर्षित होते हैं और इसी के साथ ही बच्चा अज्ञानतावश इसका पहला कश लगा लेता है और धीरे धीरे वह नशों की ओर खींचा चला जाता है। इसलिए इस आयु के बच्चों को उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है।

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उन्होंने तंबाकू निषेध कानून की धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर न तो तंबाकू सेवन कर सकता है और न ही इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू नहीं बेचा जा सकता तथा सभी शैक्षणिक संस्थाओं की दीवारों से 100 गज की दूरी के घेरे में तंबाकू बेचना भी जुर्म है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू से कैंसर व हृदयरोग जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। इस मौके पर स्कूल के बाहर येलो लाइन लगाकर तम्बाकू मुक्त जोन बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बीईई मनबीर ¨सह, सुख¨वदर कौर, ¨प्रसिपल राजेश सचदेवा, वाईस ¨प्रसीपल हर¨वदर ¨सह, रंजन ग्रोवर, कुलवंत राए, सुरेन्द्र कुमार, राजेश खुराना, ¨छदरपाल कौर, विजय कुमार, सुभाष चंद्र, मनमोहन कुमार आदि मौजूद थे।


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