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चौकीदार के कत्ल केस में नामजद तीन व्यक्ति बरी

फरवरी 2012 में मंडी गोबिदगढ़ के लोहा कारोबारी के घर में नेपाली चौकीदार के हुए कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा नामजद तीनों लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 05:32 PM (IST)Updated: Sun, 28 Mar 2021 05:32 PM (IST)
चौकीदार के कत्ल केस में नामजद तीन व्यक्ति बरी
चौकीदार के कत्ल केस में नामजद तीन व्यक्ति बरी

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिदगढ़ : फरवरी 2012 में मंडी गोबिदगढ़ के लोहा कारोबारी के घर में नेपाली चौकीदार के हुए कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा नामजद तीनों लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 17 फरवरी 2012 को मंडी गोबिदगढ़ के चंद्रलोक इलाके में रहते लोहा कारोबारी जोगिद्रपाल सिगला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह शाम पांच बजे घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में चौकीदार के तौर पर काम करते नेपाली व्यक्ति राम बहादुर का शव खून से लथपथ पड़ा था। थाना मंडी गोबिदगढ़ की पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद दिसंबर 2015 में पुलिस द्वारा इस मामले में गोपाल शर्मा गोपी निवासी गांधी नगर, सन्नी निवासी गुरु नानक कालोनी मंडी गोबिदगढ़ और चेतन निवासी सेक्टर तीन मंडी गोबिदगढ़ को नामजद किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला सेशन जज निभर सिंह गिल की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए मामले में नामजद तीनों व्यक्तियों को बरी करने के आदेश दे दिए।

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