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बेअदबी मामलों की अगली सुनवाई 24 को

फतेहगढ़ साहिब के गांव तरखानमाजरा व जल्ला के गुरुद्वारों में 12 अक्तूबर को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को तय की गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 06:18 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 06:18 PM (IST)
बेअदबी मामलों की अगली सुनवाई 24 को
बेअदबी मामलों की अगली सुनवाई 24 को

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : फतेहगढ़ साहिब के गांव तरखानमाजरा व जल्ला के गुरुद्वारों में 12 अक्तूबर को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को तय की गई है। मंगलवार को नाभा जेल से ही आरोपित सहजवीर सिंह निवासी बिरड़वाल (नाभा) की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी करवाई गई। पेशी के दौरान केवल अगली सुनवाई की ही तारीख तय हो सकी। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम के लिए बनाए कानून (यूएपीए) के चलते अब मामलों की सुनवाई भी एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह सेशन जज की अदालत में होगी। पेशी के दौरान आरोपित के लाई डिटेक्टर टेस्ट की तारीख पर भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका। बता दें कि आरोपित ने 12 अक्तूबर को उक्त दोनों गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने फाड़ते हुए बेअदबी की थी और जल्ला गांव में ग्रंथी के बेटे ने आरोपित को मौके पर ही पकड़ लिया था। पंद्रह दिनों के रिमांड के बाद भी आरोपित से विशेष टीमें बेअदबी का सच नहीं उगलवा सकी थीं। जिसके बाद उसे नाभा जेल भेज दिया गया था। उधर, एसजीपीसी के वकील अमरदीप सिंह धारणी ने कहा कि नारको व ब्रेन मैपिग टेस्ट की अर्जी खारिज करने के मामले में वे अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। धारणी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में देरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह टेस्ट भी बिना किसी देरी के करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच सामने लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट होना ही चाहिए।

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