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अनूसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा : डीसी

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीले से संबंधित अत्याचार रोकू एक्ट-19

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 07:59 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 07:59 PM (IST)
अनूसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा : डीसी
अनूसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा : डीसी

जागरण संवाददाता, फतेहबगढ़ साहिब : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीले से संबंधित अत्याचार रोकू एक्ट-1989 को जिले में सख्ती के साथ लागू करने के लिए जिला स्तरीय विजिलेंस और मोनिट¨रग कमेटी की बैठक डीसी शिवदुलार ¨सह ढिल्लों की अध्यक्षता में हुई। डीसी ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों विरुद्ध होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को जिले में किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा मामला पुलिस के ध्यान में आए तो उस व्यक्ति विरुद्ध इस एक्ट अधीन तुरंत कार्यवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस एक्ट अधीन दर्•ा किए गए किसी भी मामले की जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी ही करेगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट अनुसार जांच का काम एक महीने अंदर पूरा करना जरूरी है। डीसी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस एक्ट अधीन दर्ज किए गए मामलों के साथ संबंधी दस्तावेज विभाग को पहुंचाने यकीनी बनाएं जाएं ताकि पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा सके।

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उन्होंने जिला भलाई अफसर आशीष कथूरिया को निर्देश दिए कि जब अत्याचार रोकथाम एक्ट अधीन पुलिस द्वारा कोई केस दर्ज करने बारे उनको सूचित किया जाए तो पीड़ित व्यक्ति को सरकारी मुआवजा प्रदान करवाने की तुरंत कार्यवाई की जाए।


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