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पत्नी व दो बच्चों सहित पांच की हत्या साबित नहीं कर सकी पुलिस, मात्र दो वर्ष की सजा

फतेहगढ़ साहिब भाखड़ा-सरहिद नहर में गांव सौंढा के पास 23 जनवरी 2015 को मारुति कार गिरने से पांच लोगों की हुई मौत को पुलिस हत्या साबित नहीं कर सकी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 11:33 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:09 AM (IST)
पत्नी व दो बच्चों सहित पांच की हत्या साबित नहीं कर सकी पुलिस, मात्र दो वर्ष की सजा
पत्नी व दो बच्चों सहित पांच की हत्या साबित नहीं कर सकी पुलिस, मात्र दो वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : भाखड़ा-सरहिद नहर में गांव सौंढा के पास 23 जनवरी 2015 को मारुति कार गिरने से पांच लोगों की हुई मौत को पुलिस हत्या साबित नहीं कर सकी। सबूतों के आधार पर जिला अदालत ने इस घटना को हादसा करार दिया। इसकेचलते मामले में नामजद व्यक्ति रंजीत सिंह फैजगढ़ (नाभा) को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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जानकारी अनुसार 23 जनवरी 2015 को भाखड़ा नहर में कार कार गिरने से रंजीत की पत्नी रुपिदर कौर, उसके दो बच्चों साहिलप्रीत सिंह, सिमरनप्रीत कौर के अलावा सास गुरचरण कौर व साला दिलबाग सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना में कार चला रहा रंजीत सिंह और उसकी पत्नी का ताऊ सुरिदर सिंह बच गए थे। उस समय रुपिदर कौर के भाई गुरलाल सिंह ने आरोप लगाया था कि रंजीत सिंह व रुपिदर कौर का आपस में झगड़ा रहता था। इस कारण रंजीत सिंह ने जानबूझकर कार को नहर में गिरा दिया था और खुद तैर कर बच निकला था। जबकि, सुरिदर सिंह को गांव के लोगों ने बचा लिया था।

थाना सरहिद पुलिस ने गुरलाल सिंह की शिकायत पर हत्या के आरोप में रंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला एसआइटी की जांच के बाद दर्ज किया गया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस पांचों लोगों की हत्या के सबूत पेश नहीं कर पाई। बचाव पक्ष के वकील अनवर हुसैन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इसे हादसा करार देते हुए रंजीत सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई।


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