शामलाट जमीन से पेड़ काटने पर पंचायत मेंबर को किया सस्पेंड
सरहिद पंजाब पंचायती राज एक्ट के तहत गांव बागड़ियां के पंचायत मेंबर को सस्पेंड कर दिया है।
By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 04:52 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 04:38 AM (IST)
संवाद सहयोगी, सरहिद : पंजाब पंचायती राज एक्ट के तहत गांव बागड़ियां के पंचायत मेंबर को सस्पेंड कर दिया है। सरपंच कुलविदर सिंह ने बताया कि उन्होंने पंचायत विभाग को लिखित दर्खास्त दी थी कि पंचायत मेंबर खुशविदर सिंह ने पद का दुरुपयोग करते हुए शामलाट जमीन से वन विभाग और पंचायत विभाग की मंजूरी के बिना पेड़ काट दिए, जिस कारण पंचायत का काफी वित्तीय नुकसान हुआ है। इस संबंधी पंचायत विभाग द्वारा जांच की गई तो उक्त व्यक्ति आरोपित पाया गया। जिस कारण उक्त मेंबर को पंचायत विभाग द्वारा तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।
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