पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद
फतेहगढ़ साहिब जिले के थाना अमलोह के अधीन आते गांव सलाना जीवन सिंह वाला में 18 मई 2017 को इसी गांव के ही रहने वाले हरीपाल सिंह को हत्या के मामले में जिला अदालत ने हरीपाल की पत्नी किरणजीत जोशी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, सरहिद : फतेहगढ़ साहिब जिले के थाना अमलोह के अधीन आते गांव सलाना जीवन सिंह वाला में 18 मई 2017 को इसी गांव के ही रहने वाले हरीपाल सिंह को हत्या के मामले में जिला अदालत ने हरीपाल की पत्नी किरणजीत जोशी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।
बस्सी पठाना के गांव कलौड़ की रहने वाली किरणजीत जोशी की शादी वर्ष 2008 में हरीपाल से हुई थी। उनके दो बेटे भी हैं। अकसर किरणजीत जोशी और उसके साथी हरीपाल की मारपीट करते रहते थे। 18 मई 2017 को हरीपाल का शव घर से मिला था। उसकी गला घोंटकर हत्या के आरोप में किरणजीत जोशी समेत पांच लोगों खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एक आरोपित को पुलिस की जांच में ही बेकसूर पाया गया था। चार आरोपितों के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई जिला अदालत में हो रही थी। इसमेंशनिवार को जिला अदालत ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद किरणजीत जोशी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बाकी को बरी कर दिया गया।