चेक बाउंस मामले में दोषी को डेढ़ साल की सजा
संस, फतेहगढ़ साहिब : अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ-साथ उसपर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संस, फतेहगढ़ साहिब : अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ-साथ उसपर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट गगनदीप ¨सह विर्क ने बताया कि राज कुमार निवासी गांव बोरा ने कुलवंत ¨सह निवासी गांव बोरा को 28 जून 2017 को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। पांच सितम्बर 2017 को कुलवंत ¨सह ने रकम वापस करने के लिए राज कुमार को तीन लाख रुपये एक चैक दिया था। जब वह चैक राज कुमार ने बैंक में लगाया तो वह चैक बाउंस हो गया। एडवोकेट विर्क ने बताया कि राज कुमार ने चैक बाउंस होने पर फतेहगढ़ साहिब की अदालत में याचिका दायर कर दी। मेजिस्ट्रेट वरूणदीप चोपड़ा ने दोनों पक्षों को सुनते हुए कुलवंत ¨सह पर तीन लाख जुर्माना और डेढ़ साल की सजा सुनाया।