खेत में पराली जलाई तो होगा 25 हजार रुपये जुर्माना : डीसी
फाजिल्का : डीसी मनप्रीत ¨सह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों अनुसार धान की पराली को जलाने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : डीसी मनप्रीत ¨सह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों अनुसार धान की पराली को जलाने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश दिए हैं। धान की पराली को आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि आदेशों की उल्लंघन करने वाले किसान को 25 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक जुर्माना होगा। सहकारी सभाओं की तरफ से दिए कर्जे, खेती यंत्र व खेती सामग्री देने की सहूलियत बंद की जाएगी। उल्लंघन करने वाले का राजस्व विभाग के रिकार्ड में भी इंदराज दर्ज होगा। डीसी ¨सह ने कहा कि आग लगाने वाले गांवों को दी जाने वाली ग्रांट व आढ़तियों के जरिए फसल की होने वाली अदायगी भी बंद की जाएगी। एसएमएस के बिना चलने वाले कंबाइनों के चालान काटने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी रद्?द की जाएगी। इसके अलावा धारा 144 की उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की तरफ से केस दर्ज करने के साथ साथ किसानों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए