दिव्यांग ले सकते है 5 लाख का कर्ज
दिव्यांग व्यक्ति समाज का एक अहम अंग हैं उनको बनता मान सम्मान देना और व देख रेख करना हमारा सभी का पहला फर्ज बनता है। इस बारे डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार ¨सह ढिल्लों ने •िाला प्रशास्निक कांप्लैक्स में दिव्यांगों की भलाई हेतु बना गए पीडब्ल्यूडी एक्ट-1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के पालन संबंधी बनी •िाला स्तरीय कार्यकारी कमेटी से बैठक की।
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : दिव्यांग व्यक्ति समाज का एक अहम अंग हैं उनको बनता मान सम्मान देना और देखरेख करना हमारा सभी का पहला फर्ज बनता है। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार ¨सह ढिल्लों ने जिला प्रशासनिक कॉमप्लैक्स में दिव्यांगों की भलाई हेतु बना गए पीडब्ल्यूडी एक्ट-1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के पालन संबंधी बनी जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी से बैठक की। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि वह दिव्यांगों की सुविधा के लिए सभी स्कूलों /कॉलेजों और सरकारी इमारतों में रैंप बनाना यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जातियों भूमि विकास पर वित्तीय निगम की तरफ से 40 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले दिव्यांग को अपना कारोबार जैसे कि किराने की दुकान, डेयरी, फर्नीचर, बेकरी, साबुन बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़े की दुकान खोलने के लिए 5 लाख तक का कर्ज महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत ब्याज और पुरुषों को 6 प्रतिशत ब्याज और उपलब्ध करवाया जाता है।
बैठक में जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर जोबनदीप कौर, सहायक सिविल सर्जन डॉ. किरपाल ¨सह, पीडब्ल्यूडी से सुर्जण ¨सह, चेयरमैन सीएसई राकेश मड़कन, सचिव जयकृष्ण, समाज सेवीं द¨वदर भट्ट, गुर¨वदर सोनी, मनीष ककड़ और कुलदीप ¨सह के अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। दिव्यांगों को करें वोट बनवाने के लिए प्रेरित : डीसी
उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए यूडी आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसको दिखाकर दिव्यांग, सरकार की तरफ से दी जा रही सहुलियतों का लाभ ले सकते हैं। डीसी ने अधिकारियों को कहा कि 18 साल से ऊपर कोई भी दिव्यांग जिसकी वोट नहीं बनी, उसको प्रेरित करके उसकी वोट बनाई जाए ताकि वह भी अपनी पसंद की सरकार बनाने में अपना बनता योगदान डाल सकें।
लीगल गार्डीयन के लिए दे सकता है अर्जी
डीसी ने बताया कि पर्सन विद आटीजम, सैरेबरेल पॉलिसी मैंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिल्टी वाला कोई भी दिव्यांग जिसके पास अपनी संपत्ति है परंतु वह अपनी और अपनी संपत्ति की देखभाल नहीं कर सकता। वह उसके लिए लीगल गार्डीयन नियुक्त करने के लिए अर्जी दे सकता है। उन्होंने कहा कि लीगल गार्डीयन की नियुक्ति के लिए एक्ट के रूल 16 (1) के फार्म-ए में अर्जी दी जा सकती है और रूल 16 (2) के फार्म-बी के द्वारा लीगल गार्डीयन की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।