पटाखे चलाने की समय सीमा निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने त्यौहारों व दिवसों पर पटाखों के जलाए जाने की समय सीमा निर्धारित की है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 04:46 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 04:46 PM (IST)
जागरण संवाददाता, फरीदकोट
जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए त्यौहारों व दिवसों पर पटाखों के जलाए जाने की समय सीमा निर्धारित की है। 27 अक्टूबर को दीपावली पर्व रात्रि आठ से दस बजे तक, गुरूपर्व पर सुबह 4 से शाम पांच बजे और रात्रि 9 से दस बजे तक, जबकि क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11.55 से साढ़े बारह बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दिवस के अलावा किसी और दिन पटाखों के जलाए जाने पर पाबंदी होगी, यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगे।
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