सीवरेज प्रबंधन को सीवरेज बोर्ड से निकाय को देने पर हुआ समझौता
जैतो शहर के वार्ड नंबर 13-14 व विशेषकर पटवारियां वाली गली के मोहल्लावासियों का धरना समाप्त हो गया।
संवाद सूत्र, जैतो :
जैतो शहर के वार्ड नंबर 13-14 व विशेषकर पटवारियां वाली गली के मोहल्लावासियों द्वारा स्थानीय निकाय के गेट पर लगाया धरणा पूरी रात व आज प्रात: तक भी जारी रहा। कोई भी सुनवाई न होने तथा कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर न पहुंचने पर धरने को बाजाखाना चौंक में यातायात बाधित करके अनिश्चिकालीन तौर पर लगाने का निर्णय लिया गया।
बुधवार सायं प्रदर्शनकारियों द्वारा सभी व्यापारिक संस्थाएं वीरवार को बंद रखने के लिए सहयोग मांगा गया था, जिसके चलते आज जैतो में व्यापारिक संस्थान पूर्ण तौर पर बंद रहे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं का कहना था कि वह पिछले लंबे समय से काले पानी की सजा भोग रहे हैं तथा जब से सीवरेज निकासी का प्रबंधन जैतो निकाय से लेकर पंजाब सीवरेज बोर्ड के हाथों में दिया गया है तभी से शहर की सीवरेज व्यवस्था चरमर्रा जाने से स्थिती गंभीर बनी हुई है। उन्होंने सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों के भी खिलाफ कानूनी कार्यवाई करने व सीवरेज प्रबंधन जैतो निकाय के हवाले करने की मांग की।
प्रर्दशनकारियों के पास पहुंचे एसडीएम जैतो निर्मल ओसेपचन व प्रदर्शनकारियों के बीच इस बात पर समझौता हो गया कि जैतो शहर का सीवरेज निकासी प्रबंधन अब पंजाब सीवरेज बोर्ड से लेकर जैतो निकाय को दे दिया गया तथा जैतो निकाय शुक्रवार से ही सीवरेज निकासी प्रबंधन संभाल लेगी। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे धरणा प्रदर्शन समाप्त कर दिया।
मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी दी
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी अथारिटी अरुणवीर वशिष्ठ के दिशा-निर्देशों पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़िकयों संगूधोन में मुफ्त कानूनी सेवाएं संबंधी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें अथारिटी सचिव महेश ग्रोवर सिविल जज सीनियर डिवीजन सीजेएम ने स्कूल स्टाफ और छात्रों को मुफ्त कानूनी सेवाओं, स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) और नालसा योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र या उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वे जिला कानूनी सेवा अथारिटी के कार्यालय और पंजाब राज्य कानूनी सेवा के कार्यालय में संपर्क करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। अधिक जानकारी के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1968 पर संपर्क कर सकते हैं या सीधे कार्यालय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।