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क्लीन एंड ग्रीन सेवा सोसायटी ने बांटे मास्क

एसएसपी डी सुडरविज के आदेशानुसार लोगों को मास्क बांटे गए।

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 09:49 PM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 09:49 PM (IST)
क्लीन एंड ग्रीन सेवा सोसायटी ने बांटे मास्क
क्लीन एंड ग्रीन सेवा सोसायटी ने बांटे मास्क

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

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एसएसपी डी सुडरविज के आदेशानुसार कोरोना महामारी के चलते थाना सदर के प्रभारी प्रेम नाथ तथा पुलिस पार्टी के सहयोग से क्लीन एंड ग्रीन सेवा सोसायटी के प्रधान तरसेम गोयल की अगुआई में कोटकपूरा रोड बाइपास से बठिडा रोड बाइपास पर मास्क बांटकर लोगों को जागरू किया गया।

थाना प्रभारी प्रेम नाथ ने कहा की कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, बल्कि मौसम बदल रहा है तथा इसका प्रकोप बढ़ रहा है इसलिए हमें सावधानियां बरती चाहिए। प्रधान गोयल ने भी लोगों को अपील की है कि जब तक कोरोना महामारी की वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती तब तक हमें इसके प्रति जागरू रहकर सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन तथा सेहत विभाग की तरफ से हिदायतों को पूर्ण तौर पर पालन करनी चाहिए। भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें।

प्रधान तरसेम गोयल की तरफ से कोरोना के चलते लगातार समाज सेवा की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को मास्क तथा सैनिटाइजर मुहैया करवाए जा चुके है।

इस मौके पर राज कुमार भटेजा, कुलभूषण गर्ग, हवलदार लखवीर सिंह, कांस्टेबल कुलजिदर सिंह, हरमेश सिंह, हरबंस सिंह तथा अन्य उपस्थित थे। -------------- मास्क न पहनने पर एक हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

डीसी एमके अराविद कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब सरकार के आदेशानुसार एक दिसंबर से रात को क‌र्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों के अनुसार जिले के समूह शहरी क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पाबंदी होगी। यह पाबंदी जरुरी सेवाएं सहित औद्योगिक, सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों में अलग-अलग शिफ्टों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा स्टेट व नेशनल हाइवे पर आम लोगों की आवाजाई तथा समान की ढुलाई पर वाहनों तथा बसों, रेल गाड़ियों पर अपने घर आने जाने वाले व्यक्तियों को आज्ञा होगी।

डीसी के आदेशानुसार होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, शापिग माल और मल्टीप्लेक्स रात 9.30 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। वायरस से बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के आदेश भी जारी किए हैं। नियमानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने तथा थूकने वाले व्यक्तियों से अब एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।


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