युवती को ¨जदा जलाने के दोषी को उम्रकैद
स्थानीय जिला व सेशन जज हरपाल ¨सह की अदालत ने करीब सवा दो साल पहले यहां के कम्मेआना गेट के पास एक तरफा प्यार के चलते युवती को केरीसीन तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी कम्मेआना गेट निवासी बब्बू ¨सह को उम्रकैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 27 मई 2016 की है और घटना के अगले दिन आग लगने से बुरी तरह झुलसी महिला बाजीगर बस्ती निवासी बलजीत कौर(30) ने गुरू गो¨बद ¨सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट
स्थानीय जिला व सेशन जज हरपाल ¨सह की अदालत ने सवा दो साल पहले यहां के कम्मेआना गेट के पास एक तरफा प्यार के चलते युवती को केरोसिन तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी कम्मेआना गेट निवासी बब्बू ¨सह को उम्रकैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 27 मई 2016 की है और घटना के अगले दिन आग लगने से बुरी तरह झुलसी महिला बाजीगर बस्ती निवासी बलजीत कौर(30) ने गुरु गो¨बद ¨सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
मौत से पहले बलजीत कौर ने डयूटी मजिस्ट्रेट अतुल कंबोज की हाजिरी में पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवा दिया था। पुलिस को दिए ब्यान में बलजीत कौर ने बताया था कि उसका अपने पति सुखमंदर ¨सह के साथ तलाक हो चुका है और उसके एक बेटा भी है। इन दिनों वह बाजीगर बस्ती में अपनी एक जानकार महिला के पास रहती है। बलजीत कौर के अनुसार कम्मेआना गेट निवासी एक युवक बब्बू ¨सह मच्छी वाला पिछले कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था और उसे अपने साथ जाने के लिए कह रहा था। बलजीत कौर के इंकार करने के बावजूद बब्बू ¨सह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पिछले दो दिनों से वह बलजीत कौर के साथ रास्ते में मारपीट भी करने लगा था। उस दिन शाम वह कम्मेआना गेट के पास से गुजर रही थी कि बब्बू ने उसे अपने घर के बाहर रोका और उसके थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बाद में बब्बू ने उसपर तेल डाला और आग लगा दी। आग लगने से करीब 80 प्रतिशत झुलसी बलजीत कौर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल दाखिल करवाया गया और यहां पर अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई थी। इस केस की सुनवाई पूरी करते जिला अदालत ने बब्बू ¨सह को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।