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तहसीलदार छुंट्टी पर, नहीं हुई निशान ¨सह की संपत्ति नीलाम

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट के नाबालिग छात्रा अपहरण व दूराचार मामले के पीड़ित परिवार को दोषियों से 90 लाख का मुआवजा दिलवाए जाने के आदेश जारी किए हुए है और इसके तहत ही सोमवार को मामले के मुख्य दोषी निशान ¨सह व उसकी माता नवजोत कौर की संपति को नीलाम किया जाना था लेकिन अचानक तहसीलदार के छूट्टी चले जाने की वजह से नीलामी प्रक्रिया को टाल दिया गया। अब नीलामी के लिए मंगलवार को नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान दोषी निशान ¨सह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि उसकी उक्त याचिका पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। उधर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिला प्रशासन जानबूझ कर दोषियों के संपति की नीलामी को टालने की कोशिश कर रहा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 11:01 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 11:01 PM (IST)
तहसीलदार छुंट्टी पर, नहीं हुई निशान ¨सह की संपत्ति नीलाम
तहसीलदार छुंट्टी पर, नहीं हुई निशान ¨सह की संपत्ति नीलाम

जागरण संवाददाता,फरीदकोट

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट के नाबालिग छात्रा अपहरण व दुष्कर्म मामले के पीड़ित परिवार को दोषियों से 90 लाख का मुआवजा दिलवाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत ही सोमवार को मामले के मुख्य दोषी निशान ¨सह व उसकी माता नवजोत कौर की संपत्ति को नीलाम किया जाना था। अचानक तहसीलदार के छुट्टी चले जाने की वजह से नीलामी प्रक्रिया को टाल दिया गया। अब नीलामी के लिए मंगलवार को नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। निशान ¨सह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि उसकी उक्त याचिका पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। इनसेट

आज करेंगे नई तारीख की घोषणा : डीसी

डिप्टी कमिशनर राजीव पराशर ने कहा कि तकनीकी कारणों की वजह से सोमवार को संपति की नीलामी नहीं हो पाई और मंगलवार को नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा।


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