कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगाए प्रतिबंध
कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बुरे प्रभाव से सभी लोगों को बचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज द्वारा फरीदकोट जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के लिए आदेश जारी किए हैं।
जासं, फरीदकोट : कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बुरे प्रभाव से सभी लोगों को बचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज द्वारा फरीदकोट जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के लिए आदेश जारी किए हैं। शॉपिग मॉल (दवाओं और राशन की दुकानों के बिना) को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि रेस्तरां, होटल, ढाबों, शादी समारोह आदि में 50 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्र न हो। सभी लोग एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी हर हाल में बनाकर रखें। यह आदेश सभी सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। डीसी ने जिले के सैलून, ब्यूटी पार्लर और सौंदर्य केंद्र के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने केंद्र पर बिना किसी दुष्प्रभाव प्रवेश द्वार और हाथ सैनिटाइजर करें। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।