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बाल विवाह, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का हनन : सेतिया

बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के कामकाज को लेकर डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार सेतिया की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 11:03 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 11:03 PM (IST)
बाल विवाह, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का हनन : सेतिया
बाल विवाह, बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का हनन : सेतिया

जागरण संवाददाता, फरीदकोट : बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के कामकाज को लेकर डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार सेतिया की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीसी ने कहा कि बाल संरक्षण एक गंभीर मुद्दा है, जिसका सीधा असर हमारे देश के भविष्य पर पड़ता है। हमारे समाज में बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों से भीख मांगना बच्चों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और बाल कल्याण समिति के सदस्यों से बच्चों के सुनहरे भविष्य के बारे में कुछ अनूठा करने के साथ-साथ विभिन्न बाल कल्याण संगठनों में रहने वाले बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए विशेष उपाय करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जिला फरीदकोट में बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय-समय पर ऐसी बुराइयों को रोकने के लिए, जिला प्रशासन और मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। बैठक में अमनदीप सिंह सोढ़ी जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बच्चों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट) से संबंधित किसी भी संगठन को जेजे एक्ट 2015 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने प्रायोजन और पालक देखभाल के तहत लाभांवित होने वाले बच्चों के बारे में भी बताया। जसकीरत सिंह, ज्योति, सतविदर कौर समूह की सदस्य बाल कल्याण समिति और श्री राधा कृष्ण धाम (विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी) फरीदकोट भी बैठक में उपस्थित रहे।

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