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बहिबल गोलीकांड, पूर्व एसएचओ गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत पर सुनवाई 13 अगस्त को

बहबल गोलीकांड में विशेष जांच टीम की तरफ से गिरफ्तार किये गए कोटकपूरा के तत्कालीन एसएच इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह पंधेर ने सेशन जज सुमीम मल्होत्रा की अदालत में जमानत और रिहा करने की अपील की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 12:07 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 12:07 AM (IST)
बहिबल गोलीकांड, पूर्व एसएचओ गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत पर सुनवाई 13 अगस्त को
बहिबल गोलीकांड, पूर्व एसएचओ गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत पर सुनवाई 13 अगस्त को

संवाद सहयोगी, फरीदकोट : बहबल गोलीकांड में विशेष जांच टीम की तरफ से गिरफ्तार किये गए कोटकपूरा के तत्कालीन एसएच इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह पंधेर ने सेशन जज सुमीम मल्होत्रा की अदालत में जमानत और रिहा करने की अपील की है। अदालत ने इस की सुनवाई 13 अगस्त के लिए मुल्तवी कर दी है।

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गुरदीप सिंह पंधेर ने अपनी पटीशन में दावा किया है कि उन को किसी साजिश के तहत फर्जी तौर से फंसाया गया है। उनका गोलीकांड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि गोलीकांड के सम्बन्ध में गुरदीप सिंह को जांच टीम ने 21 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस से पहले गुरदीप सिंह पंधेर कोटकपूरा गोलीकांड में दर्ज हुए दो मामलों में मुलजिम नाम•ाद हो चुके हैं। इसी दरमियान कोटकपूरा गोलीगांड में गिऱफ्तार किये गए सुहैल सिंह बराड़ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पटीशन दायर कर जमानत और रिहाई की मांग की है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे रख दी है।


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