Move to Jagran APP

प्ले स्कूल खोलने के लिए देने होंगे आवेदन

एससीईआरटी ने तीन से छह साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मान्यता नीति का मसौदा तैयार किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:48 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 06:23 AM (IST)
प्ले स्कूल खोलने के लिए देने होंगे आवेदन
प्ले स्कूल खोलने के लिए देने होंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

loksabha election banner

राज्य में प्ले स्कूलों के कामकाज को विनियमित करने के लिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिग (एससीइआरटी) ने तीन से छह साल के बच्चों की सुरक्षा के साथ ही सीखना, सुनिश्चित करने के लिए एक मान्यता नीति का मसौदा तैयार किया है। वर्तमान में, राज्य में प्ले अथवा प्री-स्कूलों को विनियमित करने के लिए कोई नीति नहीं है।

एससीईआरटी द्वारा जारी नई नीति के मसौदे में लिखा है कि एक जनवरी, 2020 के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना किसी भी प्रकार के खेल के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अनुसार, हर प्ले स्कूल को 40 फीट चौड़ी सड़क के साथ ही 500 वर्ग गज से कम के क्षेत्र पर नहीं बनाया जाना चाहिए। इमारत को संरचनात्मक रूप से ध्वनिरहित होना चाहिए और प्रत्येक 20 बच्चों के लिए 250 वर्ग फुट कक्षा होनी चाहिए। वर्तमान में, कई प्ले स्कूल छोटे आकार के आवासीय भवनों से संचालित हो रहे हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को प्ले स्कूल में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक 20 बच्चों के लिए, स्कूल में कम से कम एक स्नातक, और एक देखभाल करने वाला कम से कम मैट्रिक पास एक शिक्षक होना चाहिए। इसके अलावा, एक कक्षा के बच्चों और क्षेत्र का अनुपात 1 बच्चे के लिए 5 वर्ग फुट होना चाहिए। 20 से अधिक छात्रों के साथ कक्षा में एक अतिरिक्त शिक्षक और एक सहायक की आवश्यकता होगी। शिक्षक और परिचारक ने किसी भी जिला रेड क्रॉस सोसायटी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा डिप्लोमा किया होगा।

राज्य के प्रत्येक प्ले स्कूल को स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता की आवश्यकता होगी और पहले से ही संचालित स्कूलों को 31 दिसंबर, 2019 से पहले मान्यता लेने की आवश्यकता होगी। डीईओ, बीपीईओ, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों सहित हित धारकों से टिप्पणियों और सुझावों की मांग करने वाली नई नीति में लिखा गया है कि, इन स्कूलों में सभी कक्षाओं में सीसीटीवी निगरानी होगी और बाकी कमरों के साथ-साथ खेल क्षेत्र भी होंगे। प्रत्येक कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होनी चाहिए।

एससीईआरटी के निदेशक ने कहा कि वर्तमान समय में प्ले स्कूलों की आवश्यकता बढ़ रही है। निदेशक के अनुसार, जब युवा जोड़ों को अपने रोजगार और काम के लिए अपने मूल स्थानों से दूर जाना पड़ता है, ऐसे में बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्ले स्कूलों को मान्यता देने के लिए, आवेदक को शिक्षा विभाग को रुपये 50,000 का प्रसंस्करण शुल्क जमा करना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.