नाबालिग से दुष्कर्म कर उसके घर में की थी मारपीट, दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई ये सजा Chandigarh News
लोहड़ी वाले दिन गोविंद नाम का युकन नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान गोविंद के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे।
जेएनएन, मोहाली। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 में शहीद ऊधम सिंह कॉलोनी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गोविंद को एडीशनल जिला सेशन जज डॉ. हरप्रीत कौर की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषी को धारा-376 में तीन साल कैद और पांच हजार जुर्माना, पोक्सो एक्ट में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा-506 में छह महीने की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी पक्ष के तौर पर यह केस मंजीत सिंह उप जिला अटार्नी लड़ रहे थे। लड़की के पिता ने थाना फेज-1 की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पिछले सात साल से भिवानी में काम कर रहा है और उसका परिवार शहीद ऊधम सिंह कॉलोनी में रहता है। लोहड़ी वाले दिन गोविंद उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। गोविंद के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। जब लड़की ने घर आकर बताया तो वह गोविंद के घर शिकायत लेकर गए तो बाद में गोविंद ने उनके घर आकर उसकी लड़की व बाकी पारिवारिक मेंबरों के साथ मारपीट की। इस संबंधी थाना फेज-1 की पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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