बठिंडा के यूथ कांग्रेस प्रेजिडेंट को भेजा न्यायिक हिरासत, पुलिस ने अवैध हथियार सहित किया था गिरफ्तार
शनिवार को शहर के डिस्कों में हाेने वाली भूतिया पार्टी (हैलोवीन) में शामिल होने के लिए बठिंडा के जिला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपित की पहचान बठिंडा की गणेशा बस्ती निवासी 31 वर्षीय लखविंदर सिंह के रूप में हुई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में एक अवैध पिस्टल और सात कारतूस सहित गिरफ्तार पंजाब के बठिंडा जिला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को वीरवार कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भेज दिया। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित बठिंडा के गणेशा बस्ती निवासी 31 वर्षीय लखविंदर सिंह को कोर्ट में पेश कर दूसरी बार रिमांड हासिल किया था। हालांकि इस बार रिमांड में भी अवैध हथियार के बारे में कुछ ज्यादा पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है।
बीते शनिवार की रात शहर के डिस्कों में हाेने वाली भूतिया पार्टी (हैलोवीन) में शामिल होने के लिए आए पंजाब के बठिंडा जिला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को अवैध हथियार के साथ सेक्टर-17 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपित की पहचान बठिंडा की गणेशा बस्ती निवासी 31 वर्षीय लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। आरोपित के पास से पुलिस को एक पिस्टल और सात कारतूस बरामद किया था। वहीं सेक्टर-17 थाना प्रभारी राम रत्तन ने बताया कि अारोपित पर मामला दर्ज कर लिया गया था।
ऐसे किया था गिरफ्तार
एक महीने से शहर में कईं वारदातें हुई है। जिससे चंडीगढ़ पुलिस की काफी किरकरी भी हुई। इसी वजह से एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के निर्देश पर सेक्टर-17 थाना पुलिस टीम 31 अक्टूबर की रात सेक्टर-17 स्थित टीडीआइ माल के सामने नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी। रात करीब साढ़े 11 बजे पुलिस को एक पंजाब नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो सफेद गाड़ी पीबी 45ए-0005 सेक्टर-17 स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस पुल के तरफ से नाके की तरफ आते हुए दिखाई दी।
पुलिस को सामने देखकर लखविंदर ने गाड़ी को भगाया। लेकिन पुलिस को उसकी गाड़ी में कुछ अवैध होने के शक के आधार पर बैरिगेट्स लगा दिए और गाड़ी का रूकवाया। तलाशी लेने पर पुलिस को लखविंदर के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में लखविंदर ने पुलिस को बताया कि वह यहां हैलोवीन पार्टी में शामिल होने के लिए आया था और वह एक मिठाई की दुकान चलाता है। जब पुलिस ने हथियार का लाइसेंस दिखाने के लिए कहा तो वह काई परमिट नहीं दिखा सका था। इसके बाद पुलिस ने लखविंदर सिंह पर आर्म्स एक्ट की धारा-25,54 अाैर 59 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।