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ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर एल्कोमीटर चालान के साथ क्लिक होगी आपकी तस्वीर

ट्रैफिक पुलिस की एडवांस न्यू एल्कोमीटर ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर चालान के साथ चालक की फोटो क्लिक कर प्रिंट करेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 09:32 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 09:32 PM (IST)
ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर एल्कोमीटर चालान के साथ क्लिक होगी आपकी तस्वीर
ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर एल्कोमीटर चालान के साथ क्लिक होगी आपकी तस्वीर

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़ : ट्रैफिक पुलिस की एडवांस न्यू एल्कोमीटर ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर चालान के साथ चालक की फोटो भी क्लिक कर प्रिट करेगी। पुलिस चालान की कॉपी में फोटो सहित डिटेल्स अटैक पर कोर्ट में लाइसेंस सस्पेंड करने की रिकवेस्ट के साथ भेजेगी। 10 हजार रुपये जुर्माने के प्रावधान में चालाक की चालाकी नहीं चलेगी। उसे खुद कोर्ट में पेश होकर फोटो के साथ चेहरा मैच होने के बाद ही भुगतान कर गाड़ी छोड़ने की अनुमति स्लिप मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने नया सिस्टम शुरू कर दिया हैं। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले 20 न्यू एल्कोमीटर खरीद नई चालान व्यवस्था शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। दरअसल, ड्रंक एंड ड्राइव चालान के बाद पुलिस चालक के दस्तावेज जमा नहीं करती थी। पुलिस उस वाहन की डिटेल्स चालान बुक में लिखकर पुलिस कोर्ट में भेज देती थी। दूसरे दिन चालाक अपनी जगह किसी को भी तत्कालीन चालाक के तौर पर कोर्ट में पेश की संभावना बढ़ जाती थी। लाइसेंस सस्पेंशन के साथ 10 हजार जुर्माना

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ड्रंक एंड ड्राइव चालान होने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी जब्त कर चालान की कॉपी और चालाक के लाइसेंस सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट जिला अदालत में भेजती है। कोर्ट द्वारा लाइसेंस सस्पेंड करने की अवधि तीन से छह महीने के बीच में तय होता है। सितंबर 2019 से लागू न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रंक एंड ड्राइव चालान पर 10 हजार रुपये जुर्माने के प्रावधान है। लाइसेंस सस्पेंड होने की अवधि तक चालाक वाहन ड्राइव नहीं कर सकता है। नए एल्कोमीटर से चालाक का लोकेशन और तस्वीर चालान की कॉपी से अटैच होने का अच्छा सिस्टम है। कभी-कभी चालाक चालान के बाद ड्राइविग सीट पर होने से मुकर जाते हैं। इसके साथ चालक द्वारा अपनी जगह दूसरों से भी भुगतान करवाकर धोखाधड़ी की भी संभावना होती थी।

सुरेश शर्मा, ट्रैफिक मार्शल नई टेक्नोलाजी वाले एल्कोमीटर से ड्रंक एंड ड्राइव नाके पर चालाक के चालान स्लिप के साथ उसकी फोटो और डिटेल्स भी प्रिट होकर निकलती है। चालाक की कॉपी के साथ तस्वीर और डिटेल्स की प्रिट भी अटैच कर कोर्ट में भेजी जाती है।

-चरणजीत सिंह विर्क, डीएसपी ट्रैफिक एंड पीआरओ ।


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