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चंडीगढ़ में तनिष्क शोरूम से चुराई सोने की चेन, मोहाली की महिला जाएगी जेल, दिल्ली वाली भगोड़ा घोषित

Published: Mon, 21 Sep 2026 01:52 PM (IST)

चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित तनिष्क शोरूम से सोने की चेन चोरी के मामले में जिला अदालत ने मोहाली के खरड़ ...और पढ़ें

चंडीगढ़ जिला अदालत ने सुनाया फैसला। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ जिला अदालत ने सुनाया फैसला। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. मनीमाजरा तनिष्क शोरूम से सोने की चेन चोरी का मामला।

  2. दोषी महिला डिंपल को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई।

  3. चोरी की चेन बरामद होने पर हुई सजा, जुर्माना भी लगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  मनीमाजरा स्थित तनिष्क शोरूम से सोने की चेन चोरी होने के मामले में जिला अदालत ने दोषी महिला को एक साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाली डिंपल मोहाली के खरड़ की रहने वाली है। उस पर अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में दिल्ली निवासी गीता चोपड़ा भी आरोपित थी, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हो रही थी। इसलिए उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मामला 18 मार्च 2021 का है। शोरूम के सेल्समैन मिलिंद मल्होत्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दो महिलाएं सोने की चेन देखने के बहाने शोरूम में आईं, लेकिन कुछ देर बाद बिना कोई सामान खरीदे चली गई।

शाम को जब स्टाफ ने स्टाॅक चेक किया तो 18.03 ग्राम वजन की एक सोने की चेन गायब मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी और 21 मार्च 2021 को दोनों महिलाओं को मनीमाजरा में नाके के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को डिंपल के बैग से चोरी की चेन बरामद हो गई।

चोरी का आरोप नहीं हुआ साबित, रिकवरी में सजा

अदालत में मुकदमे के दौरान डिंपल के खिलाफ चोरी के आरोप साबित नहीं हुए, हालांकि सोने की चेन उससे रिकवर हुई थी, इसलिए उसे सजा सुनाई गई। अदालत में वारदात के दिन की सीसीटीवी फुटेज चलाई गई।

उस फुटेज में जो महिलाएं शोरूम में आई थी, उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया था, इसलिए यह साबित करना मुश्किल हो गया कि चोरी करने वाली महिलाएं डिंपल और गीता थीं। इसलिए चोरी के आरोप में अदालत ने डिंपल को बरी कर दिया।