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चंडीगढ़ किसकी राजधानी? हाई कोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाए हरियाणा-पंजाब

चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी कैसे माना जाए इसको लेकर अभी तक पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं पेश कर पाए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 04:34 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 10:45 AM (IST)
चंडीगढ़ किसकी राजधानी? हाई कोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाए हरियाणा-पंजाब
चंडीगढ़ किसकी राजधानी? हाई कोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाए हरियाणा-पंजाब

जेएनएन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी कैसे माना जाए इसको लेकर अभी तक पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं पेश कर पाए हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बताया गया।

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कोर्ट ने सवाल किया कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दोनों की राजधानी भी है। पंजाब के एजी अतुल नंदा ने एक डॉक्यूमेंट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है व पंजाब का पार्ट भी है। हरियाणा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजधानी है। हमेंं कुछ कागजात मिले हैंं जिसमें ये बात लिखी है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है।

सुनवाई के दौरान दोनो राज्यों की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ के नागरिक उनके नागरिक नहींं हैं। ऐसे में वो अपने राज्य में उनको आरक्षण का लाभ नहींं दे सकते। पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और वर्ष 1952 में इसकी घोषणा भी की जा चुकी है।

नंदा ने कहा कि वर्ष 1966 में पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट जरूर आया था, जिसमे चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन इस एक्ट के बावजूद चंडीगढ़ के पंजाब की राजधानी होने का दर्जा कायम रहा है। नंदा ने हाईकोर्ट को बताया था कि 1947 में देश के आजाद हो जाने के बाद पंजाब की राजधानी को लाहौर से बदलकर शिमला किया था।

वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने चंडीगढ़ बनाए जाने की योजना बनाई। वर्ष 1952 में केपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट-1952 में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी माना गया। वर्ष 1966 में पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में चंडीगढ़ को चाहे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन पंजाब की राजधानी होने का इसका दर्जा कायम रहा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व केंद्र को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया।

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