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अधिक आतिशबाजी स्टोर करने वाले होलसेलर एवं रिटेलर की दुकाने होंगी सील Chandigarh News

निर्धारित मात्रा से ज्यादा स्टॉक रखने वाले आतिशबाजी होलसेलर एवं रिटेलर को अगले 24 घंटों में अधिक स्टॉक को दुकान से क्लियर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

By Edited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 08:44 PM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 10:51 AM (IST)
अधिक आतिशबाजी स्टोर करने वाले होलसेलर एवं रिटेलर की दुकाने होंगी सील Chandigarh News
अधिक आतिशबाजी स्टोर करने वाले होलसेलर एवं रिटेलर की दुकाने होंगी सील Chandigarh News

जेएनएन, कुराली। आतिशबाजी की मंडी कहे जाने वाले कुराली शहर में हर वर्ष नियमों को ताक पर रख किए जाने वाले करोड़ों रुपये के पटाखों के कारोबार को लेकर इस बार प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाने का दावा किया जा रहा है। शनिवार शाम एसडीएम खरड़ हिमांशु जैन की अगुआई में तहसीलदार मनदीप सिंह तथा थाना सिटी प्रभारी कुलवंत सिंह की टीम द्वारा शहर के बड़ाली रोड एवं मोरिंडा मार्ग पर स्थित आतिशबाजी के होलसेलर्स की दुकानों की चेकिंग कर उन्हें प्रशासन द्वारा सेफ्टी मेजर्स को लेकर जारी की गई हिदायतों एवं नियमों की पालना यकीनी बनाने संबंधी निर्देश जारी किए गए।

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इस दौरान एसडीएम हिमांशु जैन ने लाइसेंस चेक करने के अलावा दुकानों में रखे स्टॉक का मिलान भी लाइसेंस में दर्ज बारूद की तयशुदा मात्रा के साथ किया। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने दुकानों के इलेक्ट्रिकल कनेकशन के साथ ही दुकानों में रखे फायर एक्सटेंग्विशर्स (सिलेंडर्स) की एक्स्पाइयरी डेट एवं रेत की बोरियों के पुख्ता इतंजाम को गहनता से चेक करते हुए होलसेलर्स को आतिशबाजी की बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा जारी नियमों एवं गाइडलाइंस को फॉलो करने को यकीनी बनाने के निर्देश जारी किए।

अधिक स्टॉक को दुकान से क्लियर करने के निर्देश

डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने बताया कि चेकिंग के दौरान कुछ दुकानों में लाइंसेंस में दर्ज तयशुदा मात्रा से ज्यादा स्टॉक पाया गया। निर्धारित मात्रा से ज्यादा स्टॉक रखने वाले आतिशबाजी होलसेलर एवं रिटेलर को अगले 24 घंटों में अधिक स्टॉक को दुकान से क्लियर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी गिरीश दयालन के अनुसार 24 घंटों के अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद फिर से प्रशासनिक टीम द्वारा आतिशबाजी की दुकानों की चेकिंग नियमित रूप से जारी रखी जाएगी और इस दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक आतिशबाजी का स्टॉक पाए जाने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई अमल में लाइ जाएगी।

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