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एक जून से गाड़ी की वॉशिग और बगीचों की सिंचाई पर पाबंदी

डेढ़ माह तक कार्रवाई करने वाली टीमों के गठन पर कमिश्नर केके यादव ने बुधवार को मंजूरी दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 06:32 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:32 PM (IST)
एक जून से गाड़ी की वॉशिग और बगीचों की सिंचाई पर पाबंदी
एक जून से गाड़ी की वॉशिग और बगीचों की सिंचाई पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :

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एक जून से गाड़ियों को धोने और बगीचों में पीने के पानी से सिंचाई करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम ने पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 18 टीमों का गठन कर दिया है। डेढ़ माह तक कार्रवाई करने वाली टीमों के गठन पर कमिश्नर केके यादव ने बुधवार को मंजूरी दी है।

पेयजल बर्बाद करने वालों का दो हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। चालान के बाद फिर से पकड़े जाने पर जुर्माने के नोटिस के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी के कूलर और छत पर रखी टंकी भी ओवर फ्लो करते हुए मिली तो उनका भी चालान काटा जाएगा। नगर निगम की ओर से जो टीमों का गठन किया है, वह 15 जुलाई तक शहर में पानी बर्बाद करने वालों पर नजर रखेगी। अगर किसी ने वाटर सप्लाई लाइन में अवैध तरीके से सीधा बूस्टर पंप लगाया होगा तो ऐसी सूरत में पांच हजार रुपये के चालान काटा जाएगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कनेक्शन काटने के लिए कोई अलग से नोटिस भी जारी नहीं किया जाएगा। पिछले साल नगर निगम ने 15 अप्रैल से पानी बर्बाद करने वालों के चालान काटने का निर्णय लिया था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन लगने से नगर निगम ने यह अभियान शुरू नहीं किया था। अगली गर्मियों में जुर्माने का रेट बढ़कर हो जाएगा पांच हजार

इस साल दो हजार रुपये का चालान कटेगा, लेकिन नगर निगम ने जो पानी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। उसमे यह जुर्माना पांच हजार रुपये कर दिया है, जिसकी अभी प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में अगली गर्मियों में यह जुर्माना पांच हजार रुपये हो जाएगा। वाटर बायलाज में हुए संशोधन के अनुसार अब एक कनाल से ऊपर तक के मकानों में टरशरी वाटर की सप्लाई का कनेक्शन जरूरी है। ऐसे में टरशरी वाटर से सिचाई की जा सकती है। पानी की लीकेज पर भी चालान

अगर किसी के घर के आगे पानी की लीकेज हो रही है या फिर मीटर में से पानी बह रहा है या फिर कूलर में से पानी बहेगा तो भी दो हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। अगर कोई जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा तो पानी के बिल में यह राशि जुड़कर आ जाएगी। अधिकारियों के अनुसार बूस्टर पंप और पानी चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। कार्रवाई करने के लिए 18 टीमें गठित

चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार पानी की बर्बादी रोकने का अभियान एक जून से शुरू किया जाएगा। मामले में सख्ती बरती जाएगी। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। 18 टीमें सुबह शाम शहर में निकल कर पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।


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