Move to Jagran APP

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 60 हजार मकानों में से 90% में वायलेशन, तुरंत हटा लें, CHB चलाएगा बुलडोजर

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के पूरे शहर में 60 हजार मकान हैं जिनमें 5 लाख लोग रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएचबी के 90 फीसद मकानों में वायलेशन है। लोगों ने अपनी जरूरत अनुसार बदलाव कर रखे हैं।

By JagranEdited By: Ankesh ThakurPublished: Wed, 28 Sep 2022 11:29 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 11:29 AM (IST)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 60 हजार मकानों में से 90% में वायलेशन, तुरंत हटा लें, CHB चलाएगा बुलडोजर
420 ड्यूप्लेक्स हाउस को सात दिनों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का समय दिया है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के पूरे शहर में 60 हजार मकान हैं, जिनमें 5 लाख लोग रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएचबी के 90 फीसद मकानों में वायलेशन है। लोगों ने अपनी जरूरत अनुसार बदलाव कर रखे हैं, लेकिन अब बोर्ड ने इन बदलावों को नहीं हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

loksabha election banner

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नीड बेस्ड चेंज के तहत जिन बदलावों को मंजूरी दी है। उन्हें छोड़कर अतिरिक्त बदलाव पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब जो पिछली बोर्ड मीटिंग में अतिरिक्त नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी दी गई थी उसे भी प्रशासन से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बोर्ड ने वायलेशन के खिलाफ सबसे पहले सेक्टर-41ए के ड्यूप्लेक्स हाउसेस से इसकी शुरुआत हुई है। यहां बोर्ड अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेक्टर-41ए के 420 ड्यूप्लेक्स हाउस को सात दिनों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का समय दिया है। इसका बाकायदा पब्लिक नोटिस तक जारी किया गया है। 24 सितंबर के नोटिस को जारी हुए चार दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके किसी ने भी वायलेशन नहीं हटाई है। लोगों ने वायलेशन हटानी तक शुरू नहीं की है। 

बोर्ड खुद चलाएगा बुलडोजर

बोर्ड ने अपने नोटिस में यह स्पष्ट किया था कि अगर अलाटी इन मकानों से वायलेशन नहीं हटाते हैं बोर्ड की टीम इसे हटाएगी। इस दौरान उस मकान के साथ साथ लगते मकानों को भी नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी अलाटी की ही होगी। इसके अलावा तोड़ने का खर्च भी अलाटी से ही वसूल किया जाएगा। इसमें लगाई गई मशीनरी, मैनपावर खर्च के साथ मौजूद रहने वाले इंप्लाइज और अधिकारियों की एक दिन की सेलरी तक जोड़ी जाएगी।

पहले 420 मकानों पर कार्रवाई

21 अप्रैल 2022 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर 41-ए के 628 मकानों में बिल्डिंग वायलेशन और अतिक्रमण का सर्वे करने के आदेश दिए थे। इसके लिए टेक्नीकल एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित की गई, कमेटी ने बिल्डिंग वायलेशन के साथ स्ट्रक्चरल स्टेबिल्टी को भी देखा। कमेटी ने सर्वे के दौरान पाया कि ज्यादातर अलाटियों को निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक बिल्डिंग वायलेशन नहीं हटाया। पहले 420 अलाटी को अंतिम नोटिस दिया है। बोर्ड ने 420 अलाटी को पहले नोटिस के साथ अवैध निर्माण को दर्शाने वाला बिल्ट अप प्लान भी दिया था। बाकी केस में भी बोर्ड ऐसा कर रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.