चंडीगढ़ में स्पीड लिमिट के नए नियम, स्कूलों और अस्पतालों के पास गाड़ी इस गति से चलानी होगी, नही तो चालान
चंडीगढ़ प्रशासन स्पीड लिमिट में एक बार फिर बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव स्कूल और अस्पतालों के सामने से गुजरने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख किया जा रहा है। स्पीड लिमिट के इस प्रस्ताव पर प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की मंजूरी मिल चुकी है।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सड़कों पर अब आपको ज्यादा सावधानी से चलना होगा। चलते समय वाहन के स्पीडो मीटर पर खास नजर रखनी होगी। स्कूल और अस्पताल के पास वाहन चालकों को स्पीड लिमिट आधी करनी होगी। इन जगहों पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रखनी होगी। इससे अधिक हुई तो चालान होगा।
चंडीगढ़ प्रशासन स्पीड लिमिट में एक बार फिर बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव स्कूल और अस्पतालों के सामने से गुजरने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रख किया जा रहा है। स्पीड लिमिट के इस प्रस्ताव पर प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसकी अधिसूचना जारी होनी है। यह जारी होते ही शहर में यह नया नियम लागू हो जाएगा। अभी तक किसी भी एक रोड पर स्पीड लिमिट एक ही होती है। चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर होगा जो स्पीड लिमिट को लेकर इस तरह का बदलाव करने जा रहा है।
100 मीटर के दायरे तक नियम लागू
स्पीड लिमिट का यह नया नियम स्कूल और अस्पताल के 100 मीटर दायरे में लागू होगा। यानी वाहन चालक को स्कूल और अस्पताल के इस दायरे में स्पीड लिमिट को 25 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रखनी होगी। इससे अधिक होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पहली बार चंडीगढ़ में ऐसा हो रहा है जब ऐसे किसी संस्थान के लिए स्पीड लिमिट तय होगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे अस्पतालों के पास होरन नहीं बजाने और स्कूल के तय दायरे में बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू बेचना निषेध होता है।
अभी शहर में अलग-अलग वाहनों के लिए यह है स्पीड लिमिट
अप्रैल 2022 में ही चंडीगढ़ ने स्पीड लिमिट संबंधी नियमों में संशोधन कर नए नियम लागू किए थे। नए नियमों के मुताबिक आठ पैसेंजर तक की क्षमता वाले वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर स्पीड लिमिट अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा रखी गई है। शहर की अंदरूनी सड़कों (सिंगल रोड) पर 50 किमी और सेक्टर के अंदर की सड़कों पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। नौ लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और सिंगल रोड व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
दोपहिया वाहन 45 से अधिक स्पीड पर नहीं चल सकते
दोपहिया और तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, सिंगल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, सिंगल रोड व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। अब अधिकतर चालान आनलाइन कैमरों के माध्यम से ही हो रहे हैं। 27 मार्च से अब ओवरस्पीड के एक लाख से ज्यादा चालान हो चुके हैं।
ओवर स्पीड पर चालान के साथ लाइसेंस सस्पेंड
रेड लाइट जंप करने पर 1000 रुपये का चालान और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होता है। ओवरस्पीड का पहली बार में एक हजार रुपये, दूसरी बार में दो हजार और तीसरी बार में 5 हजार का चालान होता है। इसके बाद चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस रद होता है।