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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो नाबालिग प्रोबेशन पीरियड पर बरी Chandigarh News

बचाव पक्ष के वकील अमित पवार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कभी भी पीड़िता के भाई को गवाह के रूप में पेश नहीं किया जबकि वह घटना स्थल पर उस समय मौजूद था।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 01:12 PM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 04:34 PM (IST)
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो नाबालिग प्रोबेशन पीरियड पर बरी Chandigarh News
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दो नाबालिग प्रोबेशन पीरियड पर बरी Chandigarh News

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। जिला अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में तीन साल के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजे गए दो नाबालिगों को प्रोबेशन प्रीरियड पर रिहा कर दिया है। बता दें कि इससे पहले जुवेनाइल बोर्ड ने दोनों नाबालिगाें को तीन साल के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज दिया था। फैसले को दोनों नाबालिगों ने एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की अपील की थी।

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बचाव पक्ष के वकील अमित पवार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कभी भी पीड़िता के भाई को गवाह के रूप में पेश नहीं किया जबकि वह घटना स्थल पर उस समय मौजूद था। वहीं पीड़िता के अपने बयानों में पहले भी मतभेद रहा था और अब भी इस कोर्ट में उसके बयानाें में मतभेद रहा। जिसके चलते अब सेशन कोर्ट ने दोनों को प्रोबेशन पीरियड पर छोड़ दिया है।

यह है मामला

पीड़िता ने सेक्टर-31 थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दाेनों नाबालिग उसे अपनी एक्टिवा बैठाकर एक गार्डन में ले गए थे। दोनाें ने उसे कहा था कि उनके पास उसकी कुछ तस्वीरें है जिस वह वायरल कर देंगे। इसके बाद दोनों उसे सेक्टर-51 के एक गार्डन में लेकर गए जहां दो लड़के उनके साथ और आ गए। सभी उनके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद सभी ने किसी को यह बात न बताने के लिए भी धमकी दी। लेकिन घर आकर पीड़िता ने अपने स्वजनों को इसके बारे में बताया। इसके बाद मामला सेक्टर-31 थाना पहुंचा। पुलिस ने उक्त दोनों नाबालिगों के खिलाफ किडनैपिंग और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के तहत मामला दर्ज करते हुए काबू किया था।

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