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Courier Company ने लंदन के बजाय फ्रांस भेज दी राखी, Consumer Form ने लगाया 20 हजार रुपये जुर्माना

दो बहनों ने लंदन में रहने वाले अपने भाई के लिए कुरियर के जरिये राखी भेजी थी। लेकिन कुरियर कंपनी ने राखी को लंदन की बजाय फ्रांस पहुंचा दिया।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 09:34 AM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 09:34 AM (IST)
Courier Company ने लंदन के बजाय फ्रांस भेज दी राखी, Consumer Form ने लगाया 20 हजार रुपये जुर्माना
Courier Company ने लंदन के बजाय फ्रांस भेज दी राखी, Consumer Form ने लगाया 20 हजार रुपये जुर्माना

जेएनएन, चंडीगढ़। राखी के त्योहार से पहले दो बहनों ने लंदन में रहने वाले अपने भाई के लिए कुरियर के जरिये राखी भेजी थी। लेकिन कुरियर कंपनी ने राखी को लंदन की बजाय फ्रांस पहुंचा दिया। इस पर कंज्यूमर फोरम मोहाली ने 2018 में कुरियर कंपनी पर 20 हजार रुपये हर्जाना लगाया था। इसके साथ 5000 रुपयेे केस खर्च और कुरियर खर्च के लिए गए 1050 रुपयेे भी शिकायतकर्ता को वापस देने के लिए कहा था। लेकिन कुरियर कंपनी ने इस फैसले को पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चुनौती दी। अब कमीशन ने फोरम के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की अपील खारिज कर दी है। अपील खारिज होने के बाद कुरियर कंपनी ने दोनों बहनों से राखी भेजने के लिए लिया हुआ चार्ज रिफंड कर दिया और हर्जाने की रकम भी अदा कर दी है।

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यह था मामला

सेक्टर-41 निवासी जीवन और शिवानी दो बहनों ने 13 अगस्त 2016 को अपने भाई कमिंदर सिंह को उसके लंदन के पते पर राखी भेजी थी। इसके लिए उन्होंने मोहाली की कुरियर कंपनी ऋषभ ट्रेडर्स से राखी भेजने के लिए कहा। ऋषभ ट्रेडर्स ने डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। इसलिए डीटीडीसी एक्सप्रेस को भी शिकायतकर्ता ने पार्टी बनाया। शिकायत में बताया कि कुरियर कंपनी ने राखी भेजने के लिए उनसे 1050 रुपये लिए थे। लेकिन राखी कई दिनों उनके भाई के पते पर नहीं पहुंची तो दोनों बहनों ने ऑनलाइन ही पार्सल की लोकेशन को चेक किया। लोकेशन चेक करने पर पता चला कि पार्सल लंदन की बजाय कंपनी ने 25 अगस्त 2016 को फ्रांस भेज दिया है। कंपनी से बात की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका भाई उनको हर साल राखी मिलने के बाद 51 हजार रुपये का शगुन भी भेजते थे जो इस बार नहीं आया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान डीटीडीसी कंपनी की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ।

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