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532 किलो हेरोइन मामले में नामजद ट्रक ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज

ट्रक ड्राइवर ने एनआईए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत में एनआईए व बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें सुनी और याचिका को खारिज कर दिया।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 12:46 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 12:46 PM (IST)
532 किलो हेरोइन मामले में नामजद ट्रक ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज
532 किलो हेरोइन मामले में नामजद ट्रक ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज

मोहाली, जेएनएन। एनआईए की विशेष कोर्ट ने 532 किलो हेरोइन व 52 किलो नशीला पदार्थ जब्त करने के मामले में ट्रक ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में नामजद ट्रक ड्राइवर जसवीर सिंह द्वारा अपने वकील के जरिए एनआईए के विशेष जज करुणेश कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत में एनआईए व बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें सुनी। जिसके बाद अदालत ने ट्रक ड्राइवर जसवीर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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इस मामले में एनआईए तारिक अहमद लोन, जसवीर सिंह, निरपैल सिंह, संदीप कौर, अजय गुप्ता के अलावा फरार चल रहे रंजीत सिंह, इकबाल सिंह फारुक लोन, साहिल, शोएब नूर, अमीर नूर सहित चार कंपनियों एमएस कनिष्क इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एम एस गुप्ता फास्ट फॉरवर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एम एस ग्लोबल विजन इंपैक्स, एमएस एमएक्स जनरल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ धारा 120 बी, धारा 88 आर डब्ल्यू 21, 23,12  आर डब्ल्यू, 24,29  एनडीपीएस एक्ट व धारा 17, गैरकानूनी गतिविधियां एक्ट 1967 की धारा 18, 20, 22सी के तहत चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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मोहाली से चोरी हुई कार जलालाबाद से बरामद

दो माह पूर्व जिला मोहाली के खरड़ इलाके से चोरी हुई कार लावारिस हालत में एफएफ रोड पर पेट्रोल पंप के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। इसे घुबाया पुलिस ने कब्जे में लिया है। कार की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। कार को चोरों ने लाक करके सड़क किनारे झाड़ियों में खड़ी कर दी थी। पुलिस ने कार के डेशबोर्ड पर पड़े आईडेंटी कार्ड के आधार पर फोन कर पीड़ित से शिनाख्त की तो वह कार मोहाली की निकली। चोरी के बारे में पुलिस थाना सिटी खरड़ में नौ जून 2020 को रवि सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी।


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