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कंबाइन की चपेट में आने से घायल हुए शख्स को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल हुए बिपिन कुमार नाम के शख्स को 204000 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 03:50 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 03:50 PM (IST)
कंबाइन की चपेट में आने से घायल हुए शख्स को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा
कंबाइन की चपेट में आने से घायल हुए शख्स को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

राजन सैनी, चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल हुए बिपिन कुमार नाम के शख्स को 2,04,000 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि देने के आदेश कंबाइन के ड्राइवर, मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। बिपिन ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 60 लाख रुपये मुआवजा राशि की मांग की थी।

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दायर याचिका मे बताया कि वह एक सरकारी कांट्रेक्टर के रूप में काम करता है। 19 अप्रैल, 2016 को वह अपने किसी काम से बाइक पर जा रहा था। जब वह जिला कुरूक्षेत्र के गांव बाबेन के पास पहुंचा तो एक कंबाइन वाले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उसे काफी चोटें आई। दर्ज याचिका में बताया कि हादसे में उसकी एक टांग और कमर में फैक्चर हो गया। इसके साथ ही कंधे मे चोट आई। घटना के अगले ही दिन वह मोहाली के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ, जहां से वह 29 अप्रैल, 2016 को डिस्चार्ज हुआ। लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होने की वजह से उसे अस्पताल बार-बार जाना पड़ता था। 31 मई, 2016 को पूरी तरह से ठीक नहीं होने की वजह से वह दोबारा अस्पताल में भर्ती हुआ और 3 जून, 2016 को डिस्चार्ज हुआ। इस दौरान उसका बहुत खर्चा हुआ।

वहीं कंबाइन के ड्राइवर और मालिक ने कहा कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। हादसा उनकी गलती की वजह से नहीं हुआ था। दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने बिपिन को 2,04,000 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए है।


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