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अब अपना फ्लैट नहीं बेच पाएंगे ये अलॉटी, CHB ने उठाया ये कदम Chandigarh News

सीएचबी के 60 हजार फ्लैट हैं। 90 प्रतिशत फ्लैट में किसी न किसी तरह की वॉयलेशन है। किसी ने सीढि़यां बाहर बनाई हैं तो किसी ने कंटीलीवर मर्जी से निकाल लिया है।

By Edited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 11:10 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 12:51 PM (IST)
अब अपना फ्लैट नहीं बेच पाएंगे ये अलॉटी, CHB ने उठाया ये कदम Chandigarh News
अब अपना फ्लैट नहीं बेच पाएंगे ये अलॉटी, CHB ने उठाया ये कदम Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के जिन अलॉटियों को अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन करने पर वॉयलेशन का नोटिस आया है, उनका मकान आगे ट्रांसफर नहीं होगा। सीएचबी ने वॉयलेशन के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस फैसले के बाद अब अगर कोई अलॉटी अपने फ्लैट को बेचना भी चाहता है तो वह इसे बेच नहीं सकेगा। उसे पहले वॉयलेशन हटाकर सीएचबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद ही फ्लैट आगे किसी के नाम ट्रांसफर हो सकता है। नीड बेस्ड चेंज भी है तो इसकी पॉलिसी के अनुसार फीस जमा कराकर इसे पहले रेगुलराइज कराना होगा। उसके बाद ही फ्लैट ट्रांसफर हो सकता है।

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सीएचबी की सेक्रेटरी रुचि सिंह ने बताया कि जिन्हें वॉयलेशन पर नोटिस दिया जा चुका है, उनके मकान ट्रांसफर नहीं होंगे। वॉयलेशन पता करने की सुविधा भी दी जा रही है। जीपीए पर पहले से रोक फ्लैट की जनरल पावर ऑफ अटार्नी पर पहले से रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बोर्ड ने जीपीए बंद कर दी है। इससे पहले सैकड़ों फ्लैट जीपीए पर ट्रांसफर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 2012 के बाद जितनी जीपीए हुई हैं, वह भी मान्य नहीं है। ऐसे में अब बोर्ड के अलॉटी फ्लैट को वॉयलेशन हटाने के बाद ही बेच सकते हैं।

50 हजार फ्लैटों में वॉयलेशन

सीएचबी के अलग-अलग एरिया में 60 हजार फ्लैट हैं। 90 प्रतिशत फ्लैट में किसी न किसी तरह की वॉयलेशन है। किसी ने सीढि़यां बाहर बना रखी हैं तो किसी ने कंटीलीवर मर्जी से निकाल लिया है। किसी ने बैक कोटयार्ड में कमरा बना लिया है। सैकड़ों फ्लैटों में तो पूरे फ्लोर ही अवैध तौर पर बना लिए गए हैं। करीब 50 हजार फ्लैटों में वॉयलेशन है। प्लॉट एरिया और स्टोरी लाइन से बाहर भी जमकर निर्माण कर रखा है। इनमें से अधिकतर फ्लैट को कभी न कभी मिसयूज वॉयलेशन के नोटिस जारी हो चुके हैं। सैकड़ों को तो कैंसलेशन तक के नोटिस हो चुके हैं।

वॉयलेशन जानने के लिए चुकाने होंगे पांच हजार

बोर्ड ने वॉयलेशन वाले फ्लैट की ट्रांसफर पर रोक तो लगाई ही है। साथ में जो लोग बोर्ड के फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उनको वॉयलेशन पता करने की सर्विस भी दी है। कोई भी अगर सीएचबी का कोई फ्लैट खरीदना चाहता है और उस मकान में किसी तरह की वॉयलेशन है या नहीं, यह बोर्ड से पता कर सकता है। इसके लिए बोर्ड को पांच हजार रुपये फीस जमा करानी होगी। बोर्ड की टीम इंस्पेक्शन के बाद यह बताएगी।


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