Top Chandigarh News of the day, 9th July 2019 : बरसात ने राेकी शहर की रफ्तार, मुसीबत में फंसे हनी सिंह, रॉड से हमला करने वाली युवती की जमानत याचिका खारिज
तेज बरसात के कारण सड़कों पर जाम लग गया। हनी सिंह खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। युवक पर रॉड से हमला करने के मामले में महिला की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
जेएनएन, चंडीगढ़। शहर में मंगलवार को हुई तेज बरसात के कारण सड़कों पर जाम लग गया। मशहूर रैप गायक यो-यो हनी सिंह खिलाफ में मोहाली के माटौर थाना में मामला दर्ज किया गया है। वहीं युवक पर रॉड से हमला करने के मामले में आरोपित महिला की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। एक नजर शहर की इन तीन बड़ी खबरों पर
बरसात ने राेकी शहर की रफ्तार
बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अधिकतर लोगों ने अॉफिस जाने के लिए कार का सहारा तो लिया, लेकिन इससे शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया। इसके बाद सड़कों पर जल जमाव के कारण जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तय की गई, लेकिन ट्रैफिक नियंत्रित करने सड़क पर आए पुलिसकर्मी भी जल जमाव में फंस गए। आलम यह था कि ट्रैफिक कर्मी अपना जूते उतारकर पानी में उतर गए। हालांकि इसके बावजूद भी ट्रैफिक नियंत्रण पर काबू नहीं पाया जा सका।
मुसीबत में फंसे हनी सिंह
मशहूर रैप गायक यो-यो हनी सिंह के नए गाने मखना में आपत्तिजनक और अशिष्ट शब्दों के इस्तेमाल को लेकर मोहाली के माटौर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में हनी सिंह के साथ-साथ मखना म्यूजिक एलबम के प्रोड्यूसर भूषण कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पंजाब महिला आयोग की शिकायत पर हुई यह केस दर्ज किया गया है। हनी सिंह काफी लंबे समय तक म्यूजिक की दुनिया से गायब रहने के बाद मखना एलबम में नजर आए हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उनके गानों पर विवाद हुआ हो।
रॉड से हमला करने वाली युवती की जमानत याचिका खारिज
जिला अदालत ने रोड रेज के एक मामले में युवक पर लोहे की रॉड से हमला करने वाली महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गाड़ी बैक करने को लेकर हुए इस विवाद की आरोपित महिला की पहचान मोहाली निवासी शीतल के रूप में हुई। शीतल ने जमानत याचिका में कहा था कि वह अभी केवल 27 साल की है। एक समझदार सिटीजन है। पुलिस ने उस पर गलत मामला दर्ज किया है। जबकि मामले में उसकी कोई गलती नही थी। पुलिस ने उस पर दबाव में आकर मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कहा कि महिला पर पहले भी एक केस दर्ज था, इसलिए इसकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।