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Top Chandigarh News of the day, 21th July 2019 : क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर, हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट की फटकार, 256 लोगों को मिला फ्लैट

शहर के क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर बिना रोक-टोक जारी है। 2 रुपये कम जमा करने पर 472180 रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड को फटकार लगाई।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 21 Jul 2019 05:21 PM (IST)Updated: Sun, 21 Jul 2019 05:21 PM (IST)
Top Chandigarh News of the day, 21th July 2019 : क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर, हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट की फटकार, 256 लोगों को मिला फ्लैट
Top Chandigarh News of the day, 21th July 2019 : क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर, हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट की फटकार, 256 लोगों को मिला फ्लैट

जेएनएन,चंडीगढ़। प्रशासन की ओर तय की गई समयसीमा को दरकिनार कर शहर के क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर बिना रोक-टोक जारी है। एक फ्लैट की अंतिम किस्त में केवल 2 रुपये कम जमा करने पर अलॉटी से 4,72,180 रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को फटकार लगाई है। 256 लोगों को मलोया में बने फ्लैट्स का पजेशन दिया गया।

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क्लबों में लेट नाइट पार्टियों का दौर

देर रात 12 बजे के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बारकोड नाइट क्लब में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देर रात 12 बजे के बाद भी क्लब में हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बजता रहा और पार्टी चलती रही। दैनिक जागरण की टीम ने इन दोनों नाइट क्लब का रियलिटी चेक किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बारकोड में हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा था और गेस्ट की एंट्री की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में फोन कर पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि डीसी द्वारा जारी किए नियमों का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट डिस्कोथेक के मालिक सुरेश डोगरा और मैनेजर रजत की गिरफ्तारी की थी। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बावजूद क्लब सरेआम नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट की फटकार

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक फ्लैट की अंतिम किस्त में केवल 2 रुपये कम जमा करने पर अलॉटी से 4,72,180 रुपये जुर्माना वसूलकर तय समय से दो साल बाद फ्लैट का कब्जा दिया था। इस मामले में अलॉटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली पर हैरानी जताते हुए बोर्ड को जुर्माना लगाते हुए वसूली राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस तरह के कार्य प्रणाली के लिए हाउसिंह बोर्ड को जमकर फटकार लगाई।

256 लोगों को मिला फ्लैट

256 लोगों को पुनर्वास योजना के तहत शनिवार को मलोया में बने फ्लैट्स का पजेशन दिया गया। कॉलोनी नंबर-4 के सरकारी स्कूल में स्पेशल कैंप लगाकर लाभार्थियों के दस्तावेज जांचकर उनकी झुग्गियों की शिनाख्त कर मलोया में बने फ्लैट का पजेशन दिया गया। कैंप में ही लोगों को टोकन पकड़ा दिया जा रहा था। जिसे लेकर लोग मलोया में बने फ्लैट्स में पहुंच रहे थे, जहां चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी पहले से मौजूद थे और  टोकन अनुसार सभी को फ्लैट की चाबी सौंपी गई।

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