Income Tax Return भरने का आज आखिरी दिन, अगर चूक गए तो देना होगा इतना जुर्माना Chandigarh News
यदि आप इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
चंडीगढ़, जेएनएन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास शनिवार को आखिरी दिन है। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है। यदि आप इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 अगस्त 2019 तक अपना आइटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आइटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार 31 अगस्त 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आइटीआर दाखिल करने वालों को 5000 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2019 की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आइटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आइटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में मात्र एक हजार रुपये ही देने होंगे।
नौकरी-पेशे वाले लोगों को फॉर्म नंबर-16 जमा कराना जरूरी
नौकरीपेशा वाले लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फार्म नंबर-16 जमा कराना होगा। फार्म नंबर-16 नौकरी पेशा वाले लोगों को उनकी कंपनियों की ओर से दिया जाता है। आमतौर पर कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फार्म नंबर-16 भेज देती है, लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। यदि आपको भी अभी तक फार्म नंबर-16 नहीं मिला है तो कंपनी से जल्द से जल्द इसकी मांग करें। फार्म नंबर-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है।
ऐसे भर सकते हैं आइटीआर
-इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं।
-आइटीआर भरने के लिए पैन कार्ड और यूजर आइडी नंबर होना जरूरी है।
-आइटीआर भरते समय एक-एक करके कुल सात चरण आते हैं। इन सभी सात चरणों में मांगी गई डिटेल्स को वर्कर आप अपनी आइटीआर फाइल कर सकते हैं।
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