जज नोट कांड केस में तीन नोडल ऑफिसर्स ने दी गवाही, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला Chandigarh News
गवाही देने वालों में बीएसएनएल और भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी के नोडल ऑफिसर थे। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। बहुचर्चित जज नोट कांड में सीबीआइ की स्पेशल अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में चार लोगों ने गवाही दी जिसमें बीएसएनएल और भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी के नोडल ऑफिसर थे। आरके सिंह, गुरिंदरपाल सिंह, सीके भंडारी और वीके गुप्ता की गवाही के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
आरोप है कि 13 अगस्त 2008 की रात हरियाणा के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल ने अपने मुंशी को जस्टिस निर्मल यादव के घर 15 लाख रुपये देने के लिए भेजा था। लेकिन मुंशी ने गलती से यह राशि जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा दी। इस पर जस्टिस निर्मलजीत कौर के नौकर ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। सीबीआइ ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
जस्टिस निर्मल यादव के अलावा संजीव बंसल, प्रकाश राम, दिल्ली के होटेलियर रविंद्र सिंह और शहर के बिजनेसमैन राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह आरोपित हैं। संजीव बंसल की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सीबीआइ का आरोप है कि 15 लाख रुपये सोलन में लैंड डीड के लिए नहीं थे बल्कि यह वह बेनामी पैसा था जिसका इस्तेमाल 11 मार्च, 2008 को जस्टिस यादव के पंचकूला के सेक्टर-16 की एक प्रॉपर्टी के हक में फैसला देने के लिए हुआ था।
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