Jagran Impact : हाईकोर्ट की सख्ती पर जागी सरकार, अब ओवरलोडिंग पर हाेगी तीन माह तक की जेल
वाहनों की ओवरलोडिंग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : वाहनों की ओवरलोडिंग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ओवरलोडिंग करने वाले वाहन मालिकों व ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी। हाईकोर्ट में दायर एक जवाब में पंजाब सरकार ने कहा है कि दोषी के लिए जुर्माने के अलावा तीन महीने तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने जस्टिस राजन गुप्ता की अदालत में विचाराधीन मामले पर यह जवाब दिया। जस्टिस गुप्ता ने सरकार से जानना चाहा कि क्या ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोपों में मामला चलाया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 336 के तहत किसी की जान को खतरे में डालने के लिए तीन माह तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। इस मामले पर जवाब दायर करते हुए पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और आइपीसी के प्रावधानों के तहत अब ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर नकेल कसी जाएगी।
दैनिक जागरण ने उठाया था मुददा
गौरतलब है कि संतोख सिंह बेनीपाल की याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता की पीठ ने चमकौर साहिब में बजरी से भरे ट्रक के कार पर पलटने से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। इस याचिका में बेनीपाल ने पंजाब में ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के प्रति सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को रोके जाने की मांग की थी। गाैरतलब है कि दैनिक जागरण इस मुद्दे काे लगातार उठाता रहा है।
दोगुना मुनाफा कमाने के चक्कर में अाफत में डाल रहे जान
एक ही फेरे में दोगुना किराया बनाने के लालच में ट्रक मालिक ट्रकों में क्षमता से अधिक माल भरवा फेरे लगवाते हैं। इसके अलावा टिप्पर मालिकों द्वारा भर्ती डालने का ग्राहक के साथ एकमुश्त ठेका कर लिया जाता है। उसके बाद समय और डीजल बचाने के लिए टिप्पर को ओवरलोड किया जाता है। अगर टोल नाकों के रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो रोजाना 100 से भी अधिक अाेवरलोड वाहन यहां से गुजरते हैं। जिनके खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं करता।
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