सरकारी बोर्ड पर काली स्याही पोतने वाले बलजीत सिंह खालसा को कैद
कोर्ट ने दी तीन माह की सजा, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर के तमाम विभागों में लगे सरकारी बोर्डो पर काली स्याही पोतने के मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को दोषी बलजीत सिंह खालसा को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। पंजाब भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए शहरभर में लगे होर्डिग्स व सरकारी बोर्डो पर काली स्याही पोतने के आरोप में बलजीत सिंह खालसा को पुलिस कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान खरड़ स्थित सन्नी एन्क्लेव निवासी बलजीत पर जिला अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अगर बलजीत सिंह कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को समय पर नहीं जमा कराता, तो उसकी सजा में चार सप्ताह और जोड़े जाएंगे। जमानती पेश न होने के चलते कोर्ट ने उसे पुलिस कस्टडी से सीधा जेल भेज दिया। पिछले साल दर्ज किया गया था मामला
पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-17 स्थित नीलम चौकी में तैनात कास्टेबल लल्लन सिंह ने बताया था कि 16 अगस्त 2017 को वे गश्त करते हुए सेक्टर-17 स्थित आयकर भवन के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े दस बजे एक कार से वहा बलजीत सिंह खालसा पहुंचा। उसके हाथ में एक बाल्टी और मग था। कार से उतरने के बाद उसने इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर लगे विभाग के बोर्ड पर काली स्याही पोत दी थी। बोर्ड पर इंग्लिश और हिंदी में आयकर भवन लिखा हुआ था। बलजीत सिंह खालसा पंजाबी भाषा को राजभाषा लागू करने और शहर के सभी सरकारी विभागों में पंजाबी भाषा को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है।