चंडीगढ़ डीएवी कालेज के तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों पर दिव्यांग का उत्पीड़न के आरोप, पहुंचा नोटिस
विकलांगता फैकल्टी सदस्य के साथ बार-बार मारपीट उत्पीड़न ब्लैकमेल गाली-गलौज और भेदभाव के गंभीर आरोपों पर डीएवी कालेज के तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों पर गाज ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 10 स्थित डीएवी कालेज के तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को चंडीगढ़ के राज्य आयुक्त का नोटिस जारी हुआ है। सुरिंदर कुमार (गणित विभाग), डॉ. रमन कम्बोज (रसायन विभाग) और डॉ. सुमित गोकलने (वाणिज्य विभाग) पर 50 प्रतिशत स्थायी शारीरिक विकलांगता वाले एक फैकल्टी सदस्य के साथ बार-बार मारपीट, उत्पीड़न, ब्लैकमेल, गाली-गलौज और भेदभाव के गंभीर आरोप हैं। इन तीनों पर गाज गिर सकती है।
शिकायत में जनवरी 2023 से मई 2025 के बीच की कई घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें शारीरिक हमला, हिंसा की धमकी, दिव्यांगता पर अपमानजनक टिप्पणियां और ब्लैकमेल शामिल हैं। यह भी आरोप है कि पीड़ित की शारीरिक स्थिति का बार-बार मज़ाक उड़ाया गया, कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण बनाया गया और गंभीर मानसिक एवं भावनात्मक तनाव उत्पन्न किया गया।
कालेज प्रशासन ने नहीं सुनी तो मामला आगे बढ़ा
शिकायतकर्ता के अनुसार, 2023 से कालेज प्रशासन को बार-बार अपील करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते मामला राज्य आयुक्त के पास ले जाना पड़ा। आयुक्त कार्यालय ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 और 92 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
20 अगस्त तक पेश करना होगा जवाब
मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी, लेकिन इससे पहले 20 अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसरों को अपना जवाब पेश करना होगा। उल्लंघन पर 10 हजार से पांच लाख रुपये तक जुर्माना व छह से लेकर अधिकतम पांच वर्ष तक की कैद हो सकती है।

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