Dengue जांच में अड़चन बनें तो होगी FIR, चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सख्त आदेश
Dengue Cases in Chandigarh चंडीगढ़ में प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर एपिडेमिक डीजीज एक्ट-1897 के नियम लागू किए हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों के काम में बाधा डालने या फिर उनसे उलझने पर शहरवासियों पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। Dengue Cases in Chandigarh डेंगू की रोकथाम को जब स्वास्थ्य कर्मी घरों की चेकिंग करते हैं। अकसर शहरवासियों की ओर से घर की चेकिंग करने और डेंगू के लारवा पाए जाने पर कार्रवाई करने पर कर्मचारियों से बहस और झगड़ा तक किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू पर एपिडेमिक डीजीज एक्ट-1897 के नियम लागू किए हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों के काम में बाधा डालने या फिर उनसे उलझने पर शहरवासियों पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। एपिडेमिक डीजीज एक्ट के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अगर घर के अंदर चेकिंग करने से किया मना तो सीधा जुर्माना
डेंगू की रोकथाम को लेकर घरों व सोसाइटी के अंदर चेकिंग करने पर अगर कोई व्यक्ति मना करता है।ऐसे में एपिडेमिक डीजीज एक्ट के तहत आरोपित व्यक्ति के खिलाफ सीधा जुर्माना लगाने का प्रावधान तय किया है।अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है और डेंगू की रोकथाम के प्रति लापरवाही बरतता है उसे चालान के अलावा शोकॉज नोटिस भी थमाया जाएगा। इस शोकॉज नोटिस का स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना अनिवार्य होगा। जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग की ओर से शहरवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर-7626002036 जारी किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू से जुड़ी कोई भी समस्या, फॉगिंग या अन्य कोई शिकायत हैं तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।
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