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90 दिन की कंडीशन, 194 दिन पहले ही बुक कर दिया मेला ग्राउंड

सेक्टर-34 स्थित मेला ग्राउंड की बुकिंग में डीसी ऑफिस और नगर निगम के अफसरों की बड़ी धांधली सामने आई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 03:34 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 03:34 PM (IST)
90 दिन की कंडीशन, 194 दिन पहले ही बुक कर दिया मेला ग्राउंड
90 दिन की कंडीशन, 194 दिन पहले ही बुक कर दिया मेला ग्राउंड

विशाल पाठक, चंडीगढ़ : सेक्टर-34 स्थित मेला ग्राउंड की बुकिंग में डीसी ऑफिस और नगर निगम के अफसरों की बड़ी धांधली सामने आई है। एक कंपनी को मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट के लिए अफसरों ने नियमों को ताक पर रख दिया। दूसरी कंपनी का कांट्रेक्टर इस गलत अलॉटमेंट के खिलाफ कोर्ट से स्टे भी ले आया। इसके बावजूद डीसी ऑफिस और नगर निगम के अफसरों पर कोई असर नहीं दिखा। बावजूद निगम व डीसी ऑफिस के अफसरों ने अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए न केवल मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट कर डाली, बल्कि झूले आदि लगाने की भी अनुमति दे दी।

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जानकारी के मुताबिक कांट्रेक्टर मंदीप सिंह को वसुधा इंवेंट्स के नाम पर अलॉटमेंट की गई है। जबकि कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और दूसरी कंपनी इस गलत अलॉटमेंट के खिलाफ कोर्ट से स्टे आर्डर भी ला चुकी है। इसके बावजूद अफसरशाही किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। दूसरी कंपनी के कांट्रेक्टर ने डीसी ऑफिस व नगर निगम के वरिष्ठ अफसरों पर आरोप लगाए हैं कि जिस कंपनी को मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट की गई है, वे दोनों ही महकमे के वरिष्ठ अफसरों का करीबी हैं, जिस वजह से 194 दिन पहले ही इस मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट कर दी गई। जबकि मेला ग्राउंड के अलॉटमेंट को लेकर प्रशासन ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक मेला ग्राउंड में एग्जीबिशन, एक्सपो और मेला आदि लगाने के लिए 90 दिन पहले टेंडर भरा जाता है और अलॉटमेंट प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाता है। जबकि अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अफसरों ने 194 दिन पहले ही मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट कर डाली।

पेट्रोल पंपों के बीच खाली जगह के लिए किया था आवेदन

सेक्टर-20ए निवासी सुरेश कपिला ने डीसी ऑफिस और नगर निगम को दी शिकायत में बताया है कि उन्होंने 1 अक्टूबर से 9 नवंबर 2018 तक ट्रेड फेयर के लिए सेक्टर-34 मेला ग्राउंड के दोनों पेट्रोल पंप के बीच खाली पड़ी जगह को बुक कराने के लिए आवेदन किया था। लेकिन एस्टेट ऑफिस ने उनके आवेदन को यह कह कर खारिज कर दिया कि मेला ग्राउंड 18 अगस्त से 15 नवंबर 2018 तक के लिए अलॉट किया जा चुका है। कपिला ने बताया कि पॉलिसी के क्लॉज के मुताबिक 90 दिन पहले आवेदन करना होता है। उन्होंने ट्रेड फेयर के लिए 19 जुलाई 2018 को आवेदन किया था। जोकि ट्रेड फेयर से 72 दिन पहले था। इसके बावजूद उनका आवेदन रद कर दिया गया, जबकि दूसरी कंपनी ने पॉलिसी को ताक पर रखकर 194 दिन पहले मेला ग्राउंड की अलॉटमेंट करा ली। दूसरा ग्राउंड भी 81 दिन के लिए पहले ही बुक कर दिया

सुरेश कपिला ने बताया कि सेक्टर-34 का दूसरा ग्राउंड भी नगर निगम ने 81 दिन के लिए पहले ही नियमों को ताक पर रखकर बुक कर दिया। इसको लेकर भी कोर्ट से स्टे ऑर्डर के बावजूद मेला ग्राउंड में झूले आदि लगाए जा रहे हैं।


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