कोर्ट के ऑर्डर पर हेडमास्टर्स को खाली कराने पहुंची बिल्डिंग की मालकिन, कर्मियों ने किया हंगामा
सैलून पर शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे जमकर हंगामा हुआ।
विशाल पाठक, चंडीगढ़ : सेक्टर-8 स्थित हेडमास्टर्स सैलून पर शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे जमकर हंगामा हुआ। एससीओ नंबर-16 से 19 तक में 2008 से हेडमास्टर्स सैलून चल रहा है। शुक्रवार सुबह इस बिल्डिंग की मालकिन महिदर कौर कोर्ट के ऑर्डर के साथ सैलून को खाली कराने पहुंच गई। दरअसल सैलून ने पिछले आठ से नौ माह का रेंट जमा नहीं कराया है। इस पर बिल्डिंग की ऑनर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने ऑनर के पक्ष में फैसला देते हुए बिल्डिंग को खाली कराने के लिए कहा। जब ऑनर कोर्ट के ऑर्डर के साथ हेडमास्टर्स को खाली कराने पहुंची। यहां सैलून के इंप्लाइज ने खुद ही शोरूम बंद कर ताला लगा बाहर धरना देना शुरू कर दिया। यह सब देखकर बिल्डिंग की ऑनर ने पुलिस को सूचना दी। इसके बावजूद हेडमास्टर्स सैलून को खाली नहीं कराया जा सका। मालिक बोले : हमने हाई कोर्ट में अपील कर दी है
हेडमास्टर्स के मालिक वीर कौल ने कहा कि उनका आठ से नौ महीने का रेंट बकाया है। वे 2008 से सेक्टर-8 स्थित इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं। जहां करीब 150 इंप्लाइज हैं। ऑनर जबरन यहां आकर उनसे बिल्डिंग खाली कराने को कहा। वे हर महीने 11 लाख रुपये रेंट के तौर पर उन्हें देते हैं। बिजनेस में घाटा होने के चलते अब समय पर रेंट नहीं जमा करा पाए। शुक्रवार को ऑनर से उन्होंने कहा कि आधा रेंट यानी करीब 50 से 60 लाख रुपये ले लो और बाकी रेंट के लिए थोड़ा समय दो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। वे जबरदस्ती करने लगी तो इंप्लाइज ने खुद शोरूम को बंद कर लिया। उन्होंने हाई कोर्ट में सैलून को खाली कराने के ऑर्डर के खिलाफ स्टे की अपील की है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं, बिल्डिंग की ऑनर की ओर से अब यह प्रयास किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों की मौजूदगी में बिल्डिंग को खाली कराया जाए। हेडमास्टर्स की प्रॉपर्टी हो सकती है अटैच
वहीं, यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने टाइम पर रिटर्न न भरने और टैक्स न जमा कराने पर सख्त कार्रवाई की है। सेक्टर-8 स्थित शहर के नामी सैलून हेडमास्टर्स को एक्साइज डिपार्टमेंट ने 85 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा है। बीते एक साल से हेडमास्टर्स सैलून ने न तो अपनी रिटर्न भरी थी। इसके अलावा टैक्स भी जमा नहीं कराया था। 30 दिन के अंदर अपना बकाया टैक्स एवं लेट फीस जमा कराने के लिए कहा है। एईटीसी आरके चौधरी ने बताया कि डिपार्टमेंट की ओर से पहले भी कई बार हेडमास्टर्स को चेतावनी जारी की गई थी। सितंबर 2018 से हेडमास्टर्स सैलून ने जीएसटीआर 3बी रिटर्न नहीं भरा है। अगर टाइम पर टैक्स जमा नहीं कराया गया तो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी।