इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया मेडिकल क्लेम, लगा 20 हजार हर्जाना
मेडिकल क्लेम न देना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर 20 हजार रुपये हर्जाना और दस हजार रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : मेडिकल क्लेम न देना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर 20 हजार रुपये हर्जाना और दस हजार रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही फोरम ने 1,70,300 रुपये (मेडिकल क्लेम) नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का भी आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ केस दायर करते हुए 2,62,167 रुपये क्लेम की मांग की थी। इसके साथ ही 50,000 रुपये मुआवजा और 33,000 हजार रुपये केस खर्च दिए जाने की अपील की थी। यह था मामला
सेक्टर-47 निवासी होशियार सिंह ने उक्त कंपनी से फैमिली इंश्योरेंस पैकेज लिया था। इस पैकेज के मुताबिक होशियार सिंह के परिवार को चार लाख रुपये तक का कवर मिलना था। यह इंश्योरेंस 18 अक्टूबर, 2016 से 17 अक्टूबर, 2017 तक के लिए था। 12 जुलाई, 2017 को होशियार सिंह की तबियत बिगड़ गई। उसे मैक्स अस्पताल मोहाली में भर्ती करवाया गया। जहां उनकी इलाज के दौरान 18 जुलाई को मौत हो गई। अस्पताल ने होशियार के घर वालों को 2,62,167 रुपये का बिल थमा दिया। घर वालों ने जब कंपनी को बिल दिया तो कंपनी ने मेडिकल क्लेम देने से मना कर दिया। कंपनी ने दिया जवाब मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि होशियार सिंह धूम्रपान करता था, जिसकी वजह से उसे पहले से ही यह बीमारी थी और इसलिए नियमों के मुताबिक क्लेम देना नहीं बनता है। इसके साथ ही चार लाख रुपये का क्लेम कवर था जिसमें से होशियार सिंह पहले ही 2,29,700 रुपये का क्लेम पहले ले चुका है इसलिए अब सिर्फ 1,70,300 रुपये ही क्लेम के रूप में दे सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।