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हाई कोर्ट ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह व पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दर्ज केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल व मौजूदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज केस की स्टेटस की जानकारी तलब की है। सुमेध सिंह सैनी पर दर्ज सभी केस की भी हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 01 Apr 2021 11:42 AM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 11:42 AM (IST)
हाई कोर्ट ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह व पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दर्ज केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की
कैप्टन अमरिंदर सिंह व प्रकाश सिंह बादल की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल व मौजूदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज केस की स्टेटस की जानकारी तलब की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सैनी को उनके पूरे सर्विस करियर के दौरान दर्ज किसी भी केस में कार्रवाई से पहले सात दिनों का नोटिस दिए जाने के अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई छह अप्रैल तक स्थगित कर दी।

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हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दर्ज केस और उनके स्टेटस सहित उन केसों में हाई कोर्ट के क्या आदेश थे, उनकी कापी पंजाब सरकार को मामले की अगली सुनवाई पर दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने इसके साथ ही सुमेध सिंह सैनी की जिस भी केस में इन्वॉल्वमेंट है, उन सभी केसों की पूरी डिटेल्स हलफनामे के जरिए मामले की अगली सुनवाई पर सौंपे जाने के आदेश दे दिए हैं।

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सैनी की ओर से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने बताया कि कैप्टन अमरिंंदर सिंह सहित अन्य के खिलाफ लुधियाना सिटी मामले में दर्ज एफआइआर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के दर्ज केस और उनका अब क्या स्टेटस है और उन केसों में हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे, उनकी जानकारी पंजाब सरकार से मांगी है। जस्टिस त्यागी ने कहा है कि सैनी की इस याचिका पर सही निर्णय पर पहुंचने से पहले यह सभी केस देखे जाने जरूरी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह अप्रैल तक स्थगित कर दी है।

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