Move to Jagran APP

Road Accident Case में मृतक के परिवार को मिलेगा 35 लाख मुआवजा Chandigarh News

मृतक जहूर खान स्वीगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव-ट्रेनर था और 24 हजार रुपये महीना कमाता था। उसकी एक्टिवा को एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी थी।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 15 Dec 2019 09:50 AM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 09:50 AM (IST)
Road Accident Case में मृतक के परिवार को मिलेगा 35 लाख मुआवजा Chandigarh  News
Road Accident Case में मृतक के परिवार को मिलेगा 35 लाख मुआवजा Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 35,20,920 रुपये 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि के रूप में देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कार के ड्राइवर गुरजिंद्र सिंह, कार के मालिक अरमिंदर सिंह और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया है।

loksabha election banner

स्वीगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव-ट्रेनर था मृतक

मृतक की पहचान इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक के रहने वाले जहूर खान रूप में हुई थी। 23 वर्षीय जहूर के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। बताया था कि जहूर स्वीगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव-ट्रेनर था और 24 हजार रुपये महीना कमाता था। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है।

ऐसे हुआ था हादसा
21 दिसंबर, 2018 सुबह 11 बजे जहूर खान और उसका साथी अख्तर अली एक्टिवा से राजपुरा से पटियाला की ओर जा रहे थे। एक्टिवा को अख्तर अली चला रहा था। जब वह गांव कौली स्थित जसदेव संधू कॉलेज पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक फॉर्च्यूनर कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। अख्तर अली और जहूर खान बुरी तरह जख्मी हो गए। जहूर खान की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से जब उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.