Move to Jagran APP

अपार्टमेंट एक्ट के मामले में एडवाइजरी काउंसिल लेगी फैसला

एक्ट लागू है। यहां अलग-अलग अपार्टमेंट की रजिस्ट्री कराई जा सकती है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 11:01 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 06:07 AM (IST)
अपार्टमेंट एक्ट के मामले में एडवाइजरी काउंसिल लेगी फैसला
अपार्टमेंट एक्ट के मामले में एडवाइजरी काउंसिल लेगी फैसला

बलवान करिवाल, चंडीगढ़ : मोहाली और पंचकूला में अपार्टमेंट एक्ट लागू है। यहां अलग-अलग अपार्टमेंट की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इस एक्ट को चंडीगढ़ में भी लागू करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटर की एडवाइजरी काउंसिल लेगी। एडवाइजरी काउंसिल की मीटिग में इसका एजेंडा लाया जाएगा। इसको प्रशासक से मंजूरी मिल गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा की पॉलिसी को भी स्टडी किया गया है। शहर के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में इसकी सिफारिश थी। लेकिन इस सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया गया था। प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन प्रशासन से मांग करती रही है कि चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकूला की तरह अपार्टमेंट व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ-साथ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किग की व्यवस्था की सुविधा मिले। प्रॉपर्टी कंसलटेंट्स के अनुसार अपार्टमेंट एक्ट शहर में लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। चंडीगढ़ में प्रशासन कोठियों की हर फ्लोर की रजिस्ट्रेशन अलग से करता है लेकिन यह रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट के रूप में नहीं बल्कि कोठी के एक हिस्से के रूप में होती है। मौजूदा समय में कोठी की ग्राउंड फ्लोर को 50 प्रतिशत, फ‌र्स्ट फ्लोर को 30 प्रतिशत और टॉप फ्लोर को 20 प्रतिशत के रूप में मानकर रजिस्ट्रेशन की जाती है। पड़ोसी शहरों में एक्ट लागू

loksabha election banner

चंडीगढ़ के पड़ोसी राज्यों हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली में अपार्टमेंट एक्ट लागू है। चंडीगढ़ में प्रशासन ने एक बार पहले अपार्टमेंट एक्ट लागू करने का प्रयास किया था लेकिन शहर के वीआइपी इलाकों में इसके विरोध के चलते यह सिरे नहीं चढ़ सका। मौजूदा समय में शहर की कई कोठियों में वॉयलेशन का कारण प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। हर फ्लोर की अपार्टमेंट के अनुसार रजिस्ट्री होने से यह दिक्कत दूर हो जाएगी। चंडीगढ़ में अधिकांश कोठियां चार से लेकर दस मरला की हैं। इन सभी कोठियों में हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट होगा। कई कोठियां खाली हैं शहर मे

शहर में सैकड़ों प्रॉपर्टी खाली हैं। इनमें से अधिकांश प्रॉपर्टी के मालिक विदेशों में है। देखरेख के अभाव में यह प्रॉपर्टी खंडहर हो रही है। प्रॉपर्टी पर कब्जे के डर के कारण भी मालिक इन्हें किराये पर नहीं दे रहे। अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से जहां मालिक प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर न केवल कमाई कर सकेंगे बल्कि प्रॉपर्टी को भी मेंटेंन रख सकेंगे। लोगों की जरूरत है एक्ट

अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से उन लोगों को फायदा होगा जो शहर में प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते। शहर के वीआइपी इलाकों में एक से छह कनाल तक की कोठियां हैं। इन कोठियों के अपार्टमेंट में बदलने से वीआइपी इलाकों में भी लोग प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। अपार्टमेंट एक्ट समय की जरूरत है। इसे शहर में बहुत पहले लागू कर देना चाहिए। हाउसिग की प्रॉब्लम को इससे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रॉपर्टी भी लोगों की पहुंच में होगी।

-कमलजीत सिंह पंछी, प्रेसिडेंट, प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अपार्टमेंट एक्ट का मामला एडवाइजरी काउंसिल देखेगी। काउंसिल की मीटिग में जो निर्णय होगा, उसी अनुसार आगे देखा जाएगा।

-एके सिन्हा, फायनेंस सेक्रेटरी, चंडीगढ़


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.