पैसे नहीं देने पर पत्नी पर किया था जानलेवा हमला, अब भुगतनी पड़ेगी यह सजा
पैसे नहीं देने पर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पैसे नहीं देने पर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला पंजाब के संगरूर का रहने वाला विकास गर्ग है। यह केस पंजाब से चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर हुआ था।
तीन जनवरी 2012 को दोषी की पत्नी बीनू ने संगरूर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी शादी वर्ष 1999 में न्यू अनाज मंडी निवासी विकास गर्ग से हुई थी। शादी के बाद से ही वह उसे पैसों के लिए तंग करता था। इसका विरोध करने पर वह उससे आए दिन मारपीट करता था। आए दिन होने वाली मारपीट से परेशान होकर वह पति को छोड़कर बच्चों के साथ अलग रहने लगी। घटना से कुछ दिन पहले विकास के परिवार वाले उसे उनके पास छोड़कर गए और वादा किया कि वह अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा।
लेकिन, 1 जनवरी 2012 को विकास ने रात के समय जब वह सो रही थी तो उसने तेजधार हथियार से उसके हाथ और मुंह पर वार करने शुरू कर दिए। इस पर उसने शोर मचाया तो उसकी बेटी कमरे में आ गई। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो विकास ने उस पर भी हमला कर उसे जख्मी कर दिया। इसी बीच उसने वहां से भागकर बाथरूम में छिप कर अपनी जान बचाई और भाई को इसकी सूचना दी। इसके बाद वह बाथरूम में ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी।
संगरूर पुलिस ने बीनू की शिकायत पर विकास के खिलाफ आइपीसी की धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया था। पीडि़ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की अपील की। बीनू का आरोप था कि विकास के परिवारवालों की पहुंच काफी ऊपर तक है और वह केस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केस का ट्रायल चंडीगढ़ जिला अदालत में चलाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया था। यहां बाद में केस में आइपीसी की धारा 307 जोड़ी गई। ट्रायल के बाद जिला अदालत ने शनिवार को दोषी को सजा सुनाई।