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शादी के लिए हॉल बुक कर बाद में देने से मुकरे, अब देना हाेगा जुर्माना Chandigarh News

कंज्यूमर फोरम ने शिकायत पर बैंक्वेट हॉल के मालिक पर जुर्माना लगाया है।शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये केस खर्च और 50 हजार रुपये ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 11:17 AM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 03:39 PM (IST)
शादी के लिए हॉल बुक कर बाद में देने से मुकरे, अब देना हाेगा जुर्माना  Chandigarh News
शादी के लिए हॉल बुक कर बाद में देने से मुकरे, अब देना हाेगा जुर्माना Chandigarh News

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। कंज्यूमर फोरम ने चंडीगढ़ निवासी की शिकायत पर बैंक्वेट हॉल के मालिक पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने पंचकूला-जीरकपुर रोड़ स्थित बैंक्वेट हॉल के मालिक द्वारा शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये केस खर्च और दिए गए 50 हजार रुपये ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।

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सेक्टर-34 निवासी अरूण सांगवान ने अपनी शादी के लिए हॉल को बुक किया था। यह हॉल 10 दिसंबर, 2018 के लिए बुक किया गया था। अरूण ने इसके लिए हॉल मालिक को 50 हजार रुपये का चेक दिया था, जिससे हॉल मालिक ने पैसे भी निकलवा लिए थे। शादी से कुछ दिन पहले ही हॉल के मालिक का व्यवहार बदल गया और वह फिर दो लाख रुपये मांगने लगे। कहा कि दो लाख रुपये नहीं दिए तो हॉल बुक नहीं रहेगा। परेशान होकर अरूण ने इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम को दी। कईं बार नोटिस जारी करने के बाद भी हॉल मालिक कंज्यूमर फोरम में नहीं पहुंचा, जिससे उसे एक्स पार्टी घोषित कर दिया गया। अब कंज्यूमर फोरम ने कार्रवाई करते हुए अपना यह फैसला सुनाया है।

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